बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत बानों को उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को जमानत दे दी है। निकहत को जेल में पति से कथित तौर पर गैरकानूनी मुलाकात करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने की। बेंच ने निकहत को यह कहते हुए जमानत दे दी कि याचिकाकर्ता एक महिला और एक एक साल के बच्चे की मां भी है। अदालत ने निकहत को उचित शर्तों के तहत जमानत पर रिहा किया है। हालांकि यह निचली अदालत द्वारा लगाई गई उचित शर्तों के अधीन होगा।
अब्बास अंसारी की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
पीठ ने जमानत देते हुए यह भी कहा कि अन्य शर्तों में से एक शर्त यह भी है कि निचली अदालत से आदेश प्राप्त करने के बाद ही निकहत अपने पति से मुलाकात करने के लिए जेल जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने निकहत बानों को यह भी निर्देश दिया कि वह किसी भी शर्त का उल्लंघन न करे। शीर्ष अदालत ने बानो को निचली अदालत से अनुमति लिये बिना कासगंज जेल में अपने पति अब्बास अंसारी से मिलने पर भी रोक लगा दी। बानो ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने आरोपों की गंभीरता और मामले में बानो की संलिप्तता को देखते हुए 29 मई को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
पुलिस ने चित्रकूट जेल से निकहत को किया था गिरफ्तार
गौरतलब है कि फरवरी महीने में जिला प्रशासन ने निकहत को चित्रकूट जेल से गिरफ्तार किया था, जहां गैरकानूनी तरीके निकहत अब्बास अंसारी से मिलने गई थी। बानो के पास से कई मोबाइल फोन और विदेशी मुद्रा पुलिस ने जब्त किए थे। बानो पर गवाहों के धमकानें, अपने पति को जेल में सुविधाएं उपलब्ध कराने और जेल अधिकारियों को प्रलोभन देने व उपहार देने का आरोप है। निकहत को चित्रकूट जेल के पास घर दिलाने और अब्बास से मुलाकात में मदद करने वाले फराज खान को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बता दें कि मऊ से विधायक अब्बास अंसारी धनशोधन मामले में जेल में बद है।