कानपुर की सीसामऊ विधानसभा से 4 बार समाजवादी पार्टी से विधायक इरफान सोलंकी को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। एमपी/एमएलए कोर्ट ने महिला के घर आगजनी मामले में इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट के इस फैसले के बाद सपा विधायक इरफान सोलंकी की गई विधायकी भी चली गई है। इरफान सोलंकी को 8 नवंबर 2022 को करोड़ो का प्लॉट हड़पने के लिए महिला की झोपड़ी में आग लगाने का दोषी पाया गया है।
भाई को भी सजा
सपा विधायक इरफान सोलंकी, उसके भाई रिजवान समेत तीन अन्य साथियों को इस मामले में सजा सुनाई गई है। इस महीने की शुरुआत में ही इन सभी को दोषी ठहराया गया था। इरफान सोलंकी आईपीसी की धारा 436, 427, 147, 504, 506, 323 में दोषी ठहराया गया था। कोर्ट में सोलंकी के खिलाफ आगजनी केस में सारे आरोप साबित हो गए थे। सजा मिलने के बाद इरफान सोलंकी समेत सभी दोषियों को पुलिस कड़ी सुरक्षा में लेकर रवाना हुई है।
क्या है पूरा मामला?
सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी व उनके साथियों पर जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा ने उनके घर में आग लगाने का आरोप लगाया था। पुलिस रिपोर्ट में फातिमा का आरोप था कि उनके घर में 7 नवंबर 2022 को आग लगी थी। उनका परिवार और वह एक रिश्तेदार की शादी में गई हुईं थी। शादी के बीच जब उनका बेटा किसी काम से अपने घर पहुंचा तो देखा कि उसके घर में आग लगी हुई है। इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और उनके साथियों ने उनके बेटे से मारपीट भी की थी और उसे आग में धकेलने की कोशिश भी की थी। मामले को लेकर जब विधायक सोलंकी के खिलाफ FIR दर्ज हुई तो वह गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गए। (कानपुर से ज्ञानेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट)
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