मुजफ्फरनगर की स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में उत्तर प्रदेश के कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने कपिल देव अग्रवाल को 13 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। बुधवार को उन्हें कोर्ट में पश होना था लेकिन वह पेश नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया।
मंत्री के वकील ने क्या बताया?
यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल के वकील विनोद कुमार गुप्ता ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश देवेन्द्र सिंह फौजदार ने आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े एक मामले में अदालत में पेश नहीं होने पर बुधवार शाम मंत्री कपिल देव अग्रवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। वकील ने बताया है कि अग्रवाल 13 सितंबर को अदालत में पेश होंगे।
क्या है मंत्री पर आरोप?
दरअसल, कपिल देव अग्रवाल पर 11 जनवरी 2022 को मुजफ्फरनगर के रामलीला टीला इलाके में बिना अनुमति के चुनावी सभा आयोजित करने का आरोप है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, इस मामले में पुलिस ने कपिल देव अग्रवाल सहित कई लोगों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता, आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी रोग अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज किया था।
जानें कपिल देव अग्रवाल के बारे में
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से दूसरी बार के विधायक हैं। वह मुजफ्फरनगर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार में कपिल देव अग्रवाल को स्वतंत्र प्रभार के रूप में नियुक्त किया गया है। उनके पास कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण का पोर्टफोलियो है। (इनपुट: भाषा)
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