माफिया अतीक अहमद का चौथा बेटा एहजम 4 अक्टूबर को बालिग हो चुका है। ऐसे में उसकी रिहाई पर बाल कल्याण समिति सोमवार को फैसला लेगी। इसके बाद इस संबंध में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट भेजी जाएगी। इसके लिए प्रशासनिक अफसरों के साथ बाल कल्याण समिति बैठक करेगी। एहजम 4 अक्टूबर को 18 साल का हो चुका है और नियमत: उसे बाल संरक्षण गृह में नहीं रखा जा सकता है।
राजरूपपुर बाल संरक्षण गृह में है
उमेश पाल हत्याकांड और अन्य आपराधिक आरोपों में एहजम और उसके सबसे छोटे भाई को राजरूपपुर बाल संरक्षण गृह में रखा गया है। शुरुआती दौर में उमेश पाल हत्याकांड और अन्य मामलों में एहजाम की संलिप्तता की जांच की गई। अतीक के परिवार वालों ने जिला अदालत में याचिका दायर कर दोनों भाइयों की कस्टडी की मांग की थी। उस वक्त धूमनगंज पुलिस ने साफ किया था कि अतीक के नाबालिग बेटों को लावारिस हाल में घूमते हुए पाया गया था, जिसकी वजह उन्हें बाल संरक्षण गृह में रखा गया था। तब से एहजम और उसका छोटा भाई बाल कल्याण समिति की देखरेख में बाल संरक्षण गृह में रह रहे हैं।
अतीक की बहन ने मांगी कस्टडी
मामले में अतीक अहमद की बहन शाहीन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दोनों बच्चों को उन्हें सौंपने की मांग की है। मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से बाल कल्याण समिति को विचार कर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होनी है। वहीं, चर्चा इस बात की भी रही कि सोमवार को एहजम की रिहाई भी हो सकती है। हालांकि, इसकी कोई पुष्टि नहीं हो सकी। बता दें कि जिस अतीक की बहन शाहीन ने अतीक के बेटों के लिए अर्जी दाखिल की है उस पर भी रंगदारी का मुकदमा दर्ज है और उसका पति गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है।