Tuesday, December 24, 2024
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लखनऊ में सभी प्रकार के धरना प्रदर्शन-पुतला जलाने पर रोक, इन चीजों पर भी लगा बैन, BNS की धारा 163 लागू

लखनऊ में अगले साल 12 जनवरी तक सभी प्रकार के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में लखनऊ पुलिस की तरफ से आदेश भी जारी किए गए हैं।

Written By: Mangal Yadav @MangalyYadav
Published : Nov 13, 2024 19:33 IST, Updated : Nov 13, 2024 19:46 IST
यूपी पुलिस मुख्यालय
Image Source : X@LKOPOLICE यूपी पुलिस मुख्यालय की फाइल फोटो

लखनऊः उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 12 जनवरी तक सभी तरह के धरना प्रदर्शन पर रोक लग गई है। पुलिस ने धारा-163 (पूर्व में धारा 144) लागू कर दिया है। पुलिस की तरफ जारी आदेश में कहा गया है कि आगामी त्यौहार एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत लखनऊ में धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू किया गया है।

इन चीजों पर भी लगा प्रतिबंध

 इसके तहत बिना अनुमति के निर्धारित धरना स्थल (ईको गार्डेन) को छोड़कर अन्य स्थान पर किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन, सरकारी दफ्तरों व राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, विधानभवन के आसपास नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन कैमरे से शूटिंग, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर-ट्राली, घोड़ागाड़ी, बैल गाड़ी, भैसा गाड़ी, तांगागाड़ी और ग्नि सम्बन्धी उपकरण, ज्वलनशील पदार्थ, घातक पदार्थ हथियार आदि लेकर आवागमन पूर्णरूप से प्रतिबन्धित रहेगा। 

गुरुवार से लागू होगी धारा 163

लखनऊ पुलिस की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि आगामी त्यौहार कार्तिक पूर्णिमा, गुरू तेग बहादुर शहीद दिवस, काला दिवस, क्रिसमस डे, नववर्ष व विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों, भारतीय किसान संगठनों एवं प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन से शान्ति व्यवस्था का पूर्णतया अनुपालन कराने हेतु दिनांक 14.11.2024 से धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (पूर्व धारा 144 सीआरपीसी) लागू की जाती है।

मकान मालिक को किरायेदार का सत्यापन कराना जरूरी

आदेश के अनुसार, लखनऊ की सीमा के अन्दर बिना अनुमति के आयोजन जिनसे कानून व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना हो, तेज धार वाले तथा नुकीले शस्त्र अथवा सार्वजनिक स्थलों पर पुतला जलाना, अफवाहे फैलाना और मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना का प्रसारित किया जाना प्रतिबन्धित रहेगा। 

 कोई भी मकान मालिक जिनका मकान लखनऊ में स्थित है वह बिना किरायेदार का पुलिस सत्यापन कराये मकान किराये पर नहीं देंगे। निर्देशों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का यह आदेश 12 जनवरी तक लागू रहेगा।

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