Saturday, November 02, 2024
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क्रिसमस और न्यू ईयर पर नोएडा में इतने बजे रात तक खुली रहेंगी शराब की दुकानें

क्रिसमस और न्यू ईयर को ध्यान में रखते हुए गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने फैसला लिया है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में शराब की दुकानें रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। एक घंटे एक्स्ट्रा शराब की दुकानें खुलने की इजाजत सिर्फ 24 दिसंबर और 31 दिसंबर को ही होगी।

Edited By: Swayam Prakash @swayamniranjan_
Updated on: December 24, 2023 13:16 IST
Liquor shops- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO नोएडा में बढ़ा शराब की दुकानें खुलने का समय

क्रिसमस डे और नववर्ष के उत्सव को ध्यान में रखते हुए गौतमबुद्ध नगर जिले के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 24 दिसंबर और 31 दिसंबर को शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। अधिकारियों ने बताया कि अभी तक शराब की दुकान खोलने का समय सुबह 10 से रात 10 बजे तक है। यानी क्रिसमस और न्यू ईयर पर शराब की दुकान खुलने का समय एक घंटे और बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश के आबकारी आयुक्त सेंथिल पांडियन सी के आदेश के बाद यह कदम उठाया गया है। गौतमबुद्ध नगर जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया, ‘‘आदेश के अनुपालन में, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अधिकृत शराब की दुकानें 24 और 31 दिसंबर को सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुली रहेंगी।’’ 

घर की पार्टी में शराब परोसने से पहले ले लें लाइसेंस

इससे पहले आबकारी विभाग ने इस सप्ताह की शुरुआत में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के निवासियों से कहा था कि यदि वे ऐसे समारोह आयोजित करना चाहते हैं, जिसमें शराब परोसी जाएगी तो उसके लिए एक अलग श्रेणी के तहत बार लाइसेंस लेना होगा। श्रीवास्तव ने कहा, ‘‘यह लाइसेंस सिर्फ एक दिन के लिए ही वैध रहेगा और समारोह में अन्य राज्यों की शराब नहीं परोसी जा सकती।’’ अधिकारियों ने चेतावनी दी कि शराब परोसने के लिए वैध लाइसेंस नहीं होने पर जुर्माना और गिरफ्तारी सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

4 हजार और 11 हजार रुपये में मिलेगा लाइसेंस

आबकारी अधिकारी श्रीवास्तव ने बताया था कि पार्टियों में शराब परोसने के लिए लाइसेंस दो श्रेणियों में उपलब्ध हैं। पहली श्रेणी घरेलू पार्टी की है जिसमें जुटने वाले लोगों की संख्या कम होती है और इसके लिए 4000 रुपये का शुल्क है। उन्होंने कहा कि दूसरी श्रेणी के लाइसेंस के लिए 11,000 रुपये का शुल्क है और यह सामुदायिक हॉल, रेस्तरां या भोज सहित अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने वाली बड़ी भीड़ को शराब परोसने की अनुमति देता है। उन्होंने कहा, ‘‘ये दोनों श्रेणी के अनियत लाइसेंस एक दिन के लिए वैध होते हैं और आवेदन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन दे सकते हैं।’’ 

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