लखनऊ: यूपी में शराब के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल, क्रिसमस और नए साल के जश्न में कोई कमी ना रह जाए, इसे ध्यान में रखते हुए यूपी की योगी सरकार ने यह फैसला लिया है। बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें 24 और 31 दिसंबर को रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। यह आदेश उत्तर प्रदेश सरकार के एक्साइज विभाग की तरफ से जारी किया गया है। योगी सरकार की ओर से जारी किए गए नए निर्देशों के तहत अब 24 और 31 दिसंबर की रात को 11 बजे तक दुकानों पर शराब की बिक्री होगी। इसके तहत, देशी-विदेशी और बीयर की सभी दुकानें रात 11 बजे तक खुलेंगी।
गुजरात में भी मिली राहत
इससे पहले गुजरात में भी भाजपा सरकार ने शराब के शौकीनों को थोड़ी राहत दी थी। गुजरात की सरकार ने शुक्रवार को ‘वैश्विक माहौल’ प्रदान करने के लिए गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में शराब पर लगा प्रतिबंध हटा दिया था। हालांकि भाजपा सरकार के इस कदम का विपक्ष ने विरोध भी किया था। विपक्षी नेताओं ने इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला बताया था जो युवाओं को बर्बाद कर देगा। वहीं सरकार के मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि यह निर्णय उन उद्योगों के लिए लिया गया है जो राज्य के बाहर से आ रहे हैं।
नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए ये नियम
इसके साथ ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोगों को भी शराब के मामले में अच्छी खबर मिली है। बता दें कि नोएडा या ग्रेटर नोएडा में घर या किसी सामुदायिक हॉल में आयोजित पार्टी में अगर बिना लाइसेंस के शराब परोसी जाती है तो यह नियमों का उल्लंघन होगा। इससे बचने के लिये अब आप आसान दरों पर लाइसेंस के लिये आवेदन कर सकते हैं। आबकारी अधिकारी श्रीवास्तव ने बताया कि पार्टियों में शराब परोसने के लिए लाइसेंस दो श्रेणियों में उपलब्ध हैं। पहली श्रेणी घरेलू पार्टी की है जिसमें जुटने वाले लोगों की संख्या कम होती है और इसके लिए 4000 रुपये का शुल्क है। वहीं दूसरी श्रेणी के लाइसेंस के लिए 11,000 रुपये का शुल्क है और यह सामुदायिक हॉल, रेस्तरां या भोज सहित अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने वाली बड़ी भीड़ को शराब परोसने की अनुमति देता है।
यह भी पढ़ें-
जैसे ही कहा- अपनी सेहत का रखें ध्यान...अचानक गिर पड़े IIT के प्रोफेसर, हार्ट अटैक से गई जान
Covid-19 : क्रिसमस, नए साल को लेकर नोएडा में एडवाइजरी जारी, एहतियात बरतने की सलाह