लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शराब की कीमतों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट बैठक में विदेशी शराब, बीयर, भांग मॉडल शॉप के बेसिक लाइसेंस फीस में भी 10 फीसदी की बढ़ोत्तरी के फैसले पर मुहर लगाई गई। इस दौरान आबकारी पॉलिसी को नए संशोधनों के साथ 1अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू किये जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने इससे पहले कहा था कि बैठक में कुल 20 प्रस्ताव आए थे जिनमें से 19 को मंजूरी दे दी गई है।
आबकारी पॉलिसी में कई बड़े बदलाव
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, कैबिनेट बैठक में वाइन प्लांट्स के संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। फलों से वाइन बनाने के लिए वाइन के अन्य प्रकारों (सेब, सफेद अंगूर, नाशापाती) से बनाने हेतु नियमावली मे संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। आबकारी पॉलिसी को नए संशोधनों के साथ 1अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके तहत 4 श्रेणियां होंगी जिनमें:
- 25%,36% स्ट्रेंथ की मदिरा अब शीरे से निर्मित होगी
- ग्रेन निर्माण मदिरा मे अब 42.8% स्ट्रेंथ के साथ 36% स्ट्रेंथ की मंजूरी
- प्रदेश की करीब 29 हजार दुकानों का ई-नवीनीकरण होगा
- देशी शराब के कोटे को 10% बढ़ाया गया है
यूपी में कितने बढ़ेंगे शराब के दाम
यूपी सरकार का सबसे बड़ा फैसला शराब के दाम बढ़ाने को लेकर है। इस फैसले का असर शराब के शौकीनों की जेब पर पड़ने वाला है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024-25 में विदेशी शराब की कीमतों में 5 रुपये की बढ़ोत्तरी की जाएगी। वहीं, देशी शराब की कीमतों में भी 5 रुपये की ही बढ़ोत्तरी की बात कही गई है। अब विदेशी मदिरा, बीयर और भांग मॉडल शॉप का लाइसेंस लेना भी महंगा होने वाला है। इनके बेसिक लाइसेंस फीस मे 10 फीसदी की बढ़ोत्तरी होने वाली है।