इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी ख़बर सामने आई है। यूपी के माफिया डॉन कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। चित्रकूट के कर्वी थाने में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे की एफआईआर को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। अब्बास अंसारी के साथ अभियुक्त बनाए गए शाहबाज आलम खान की याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। बता दें कि चित्रकूट जेल में अब्बास अंसारी की पत्नी निखहत के मिलने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी और बाद में चित्रकूट की कर्वी थाने की पुलिस ने गैंगस्टर के तहत भी एफआईआर दर्ज की थी।
गैंगस्टर मामले में अब्बास अंसारी, उसकी पत्नी निखहत अंसारी और शाहबाज आलम समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया गया था। सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में शाहबाज आलम खान ने याचिका दाखिल कर गैंगस्टर के मुकदमे को चुनौती दी थी। याची की तरफ से कहा गया कि जो गैंग चार्ट गैंगस्टर के लिए बनाया गया, उसमें नियमों का पालन नहीं किया गया। महज औपचारिकता पूरी कर याचियों के ख़िलाफ़ गैंगस्टर के तहत एफआईआर दर्ज की गई।
कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार
इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद चित्रकूट के कर्वी थाने में दर्ज गैंगस्टर की एफआईआर को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में फटकार लगाते हुए कहा कि गैंगस्टर के तहत जबरन कार्रवाई ना करें।
कोर्ट के फैसले के बाद अब्बास के वकील ने चित्रकूट कोर्ट में एप्लीकेशन देकर कहा कि अगर इन पांचों पर कोई और मुकदमा दर्ज नहीं है तो इन्हें बरी कर दिया जाए। अब्बास की जमानत हाईकोर्ट से मंजूर हो गई थी। जेल से बाहर निकलने से पहले ही उस पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया था। सोमवार को इस मामले में इलाहाबाद कोर्ट के जस्टिस सुरेंद्र सिंह प्रथम और जस्टिस सिद्धार्थ की डिविजन बेंच ने एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है।