भदोही: उत्तर प्रदेश में भदोही की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 6 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में 58 साल के एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इसके साथ ही दोषी के खिलाफ पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा कि जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को एक साल और कारावास में व्यतीत करना होगा।
जानें क्या है पूरा मामला
यह मामला शहर कोतवाली इलाके के एक गांव में आठ फरवरी 2023 की देर शाम का है, जब 58 वर्षीय सत्य नारायण कन्नौजिया नामक व्यक्ति अपने एक घनिष्ठ मित्र के घर पर बैठे टेलीविजन देख रहा था, तभी उनका मित्र किसी काम से बाहर चला गया। घर के उसी कमरे में 6 साल की मासूम चारपाई पर सो रही थी, कुछ काम से बच्ची की मां कमरे में आई तो उसने सत्य नारायण को चारपाई पर लेट कर बच्ची को निर्वस्त्र कर उसके साथ गलत हरकत करते देखा, बाद में अचानक सत्य नारायण उठा और भाग निकला।
विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) अश्विनी कुमार मिश्रा ने बताया की इस मामले में काफी सोच विचार के बाद 10 फरवरी को मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया इस मामले में सत्य नारायण कन्नौजिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था और आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया। अदालत ने कहा कि दोषी सत्य नारायण कन्नौजिया ने छह साल की बच्ची के साथ बेहद अमानवीय हरकत की है, इसलिए उसे पांच साल के कठोर कारावास की सजा दी जाती है। अदालत ने इसके साथ दोषी पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया की अदालत ने दोषी को जुर्माना नहीं अदा करने पर एक साल की अतिरिक्त कैद का फैसला आज सुनाया है।
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