लखनऊः माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ईडी ने अतीक अहमद और अन्य के मामले में शाइस्ता के खिलाफ पीएमएलए कोर्ट लखनऊ में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। शाइस्ता परवीन पर करोड़ों रुपये के जबरन वसूली रैकेट से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग पीएमएलए 2002 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट ने 14 मई को पीसी का संज्ञान लिया है।
ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है
ईडी ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और अन्य के खिलाफ जबरन वसूली, धोखाधड़ी, जालसाजी और संपत्ति के अवैध कब्जे से संबंधित आपराधिक अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। बाद में मनी लॉन्ड्रिंग जांच का दायरा बढ़ाकर हत्या, जबरन वसूली, धोखाधड़ी, जालसाजी, भूमि कब्जा और समान प्रकृति के अपराधों से संबंधित आपराधिक अपराधों के लिए अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में दर्ज एफआईआर को शामिल किया गया।
जांच में सामने आई थी ये जानकारी
जांच के दौरान अतीक अहमद के सहयोगियों, परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों द्वारा अपराध से अर्जित आय को लेकर कई जानकारी सामने आई। जांच में यह भी पता चला था कि अतीक अहमद और उसके सहयोगी अवैध गतिविधियों के माध्यम से अर्जित अवैध धन को अचल संपत्तियों की खरीद में निवेश कर रहे थे। जांच यह भी पाया गया कि सरकारी एजेंसियों/कर अधिकारियों द्वारा पता लगाने से बचने के लिए इन अचल संपत्तियों को विभिन्न अन्य व्यक्तियों/बेनामी धारकों के नाम पर पंजीकृत किया गया था।
शाइस्ता परवीन के संपत्तियों की हुई थी कुर्की
इससे पहले ईडी ने करोड़ों रुपये की चल-अचल संपत्ति जब्त की थी। कुर्की आदेश (पीएओ) दिनांक 13.12.2021 के माध्यम से अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन से संबंधित 8.14 करोड़ कुर्क की गई संपत्तियों में तहसील फूलपुर, इलाहाबाद में स्थित भूमि, जो शाइस्ता परवीन के नाम पर पंजीकृत है। अतीक अहमद के 10 बैंक खातों और शाइस्ता परवीन के एक बैंक खाते में 1.28 करोड़ रुपये पड़े हैं।