UP Nagar Nikay Chunav 2023: यूपी निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरी झंड़ी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, ''माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा OBC आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर OBC आरक्षण के साथ नगरीय निकाय चुनाव कराने के आदेश स्वागत योग्य है विधि सम्मत तरीके से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार समयबद्ध ढंग से नगरीय चुनाव कराने हेतु प्रतिबद्ध है।'
बता दें कि राज्य सरकार के निकाय चुनाव में पिछड़ों के लिए आरक्षित सीटों की जारी सूची पर विवाद होने के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। कोर्ट ने राज्य सरकार को पिछड़ा वर्ग का आयोग गठन करके निकाय चुनाव में पिछड़ों को दिए गए आरक्षण की रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया था।
निकाय चुनाव की तैयारी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद भी तैयारियों को पूरा करने में कम से कम 20 से 25 दिन लगेंगे। ऐसे में कहा जा रहा है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में निकाय चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी करने के लिए प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। जिससे मई में चुनाव संपन्न कराया जा सके।
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