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चूहे की हत्या मामले में 30 पेज की चार्जशीट दाखिल, अब कोर्ट में चलेगा केस, आरोपी ने ऐसे ली थी जान

बदायूं के दारोगा राजेश यादव के मुताबिक, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पशु क्रूरता आई है, इसलिए आरोपी मनोज के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। बदायूं निवासी मनोज पर आरोप है कि 25 नवंबर को चूहे की पूंछ में पत्थर बांधकर नाले में डुबो दिया था।

Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
Published on: April 11, 2023 10:44 IST
प्रतीकात्मक फोटो- India TV Hindi
Image Source : REPRESENTATIVE IMAGE प्रतीकात्मक फोटो

उत्तर प्रदेश: बदायूं पुलिस ने चूहे को मारने वाले आरोपी के खिलाफ कोर्ट में 30 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। आरोप है कि 25 नवंबर 2022 को मनोज ने चूहे को पत्थर से बांधकर नाले में फेंक दिया था, जिससे उसकी जान चली गई थी। कोर्ट ने सोमवार को इसे मंजूर कर लिया। अब कोर्ट में केस चलेगा। वहीं, देश का यह पहला मामला है, जिसमें चूहे की मौत पर चार्जशीट दाखिल की गई है।

बदायूं के दारोगा राजेश यादव के मुताबिक, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पशु क्रूरता आई है, इसलिए आरोपी मनोज के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। बदायूं निवासी मनोज पर आरोप है कि 25 नवंबर 2022 को चूहे की पूंछ में पत्थर बांधकर नाले में डुबो दिया था। पशु प्रेमी विकेंद्र ने मनोज का विरोध भी किया था, लेकिन मनोज ने चूहे को मार दिया। विकेंद्र ने इसका वीडियो बना लिया था। 

दोषी पाए जाने इतने साल की हो सकती है सजा

विकेंद्र ने मनोज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी मनोज पर धारा-11 (पशु क्रूरता निवारण अधिनियम) और धारा-429 लगाई है। धारा- 429 जानवर की हत्या या अपाहिज करने में लगाई जाती है। इसमें दोषी पाए जाने पर 5 साल की कैद/जुर्माना या दोनों हो सकता है। पशु प्रेमी विकेंद्र ने चूहे के शव को नाले से निकाला था। इसके बाद पुलिस ने बरेली में पोस्टमॉर्टम कराया था।

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जमानत पर आरोपी, दम घुटने से हुई चूहे की मौत

बरेली आईवीआईआर के डॉ. अशोक कुमार और डॉ. पवन कुमार ने चूहे के शव का पोस्टमॉर्टम किया था। मौत की वजह दम घुटना बताया था। पुलिस ने मनोज को हिरासत में ले लिया था। फिलहाल, मनोज जमानत पर है। बरेली आईवीआईआर के जॉइंट डायरेक्टर डॉ. केपी सिंह के मुताबिक टीम ने जांच में पाया कि चूहे के फेफड़े खराब थे और सूजन भी थी। लिवर में भी इंफेक्शन था। जांच के आधार पर डॉक्टरों ने माना था कि उसकी मौत दम घुटने से हुई है। मरने से पहले जोर-जोर से सांस लेने की वजह फेफड़े की नली फटी हुई थी।

हालांकि, आरोपी मनोज का कहना कि चूहा मारकर उसने कोई गलत काम नहीं किया। चूहा उसका नुकसान कर रहा था। उसका कहना था कि अगर चूहें मारने पर कार्रवाई की जा सकती है, तो फिर बकरा और मुर्गा काटने पर भी केस होना चाहिए। हालांकि, उसने बाद में माफी मांगी थी।

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