Thursday, January 16, 2025
Advertisement
  1. Hindi News
  2. उत्तर प्रदेश
  3. नोएडा में कुत्ते के साथ बर्बरता, सोसाइटी में 15वीं मंजिल से नीचे फेंका, मामला दर्ज

नोएडा में कुत्ते के साथ बर्बरता, सोसाइटी में 15वीं मंजिल से नीचे फेंका, मामला दर्ज

नोएडा की अजनारा होम्स सोसाइटी से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक कुत्ते को 15वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सीसीटीवी की मदद से कांड को अंजाम देने वाले लोगों को ढूंढा जा रहा है।

Edited By: Rituraj Tripathi @riturajfbd
Published : May 11, 2024 6:40 IST, Updated : May 11, 2024 6:47 IST
Brutality with dog
Image Source : REPRESENTATIVE PIC कुत्ते के साथ बर्बरता

नोएडा: दिल्ली से सटे नोएडा से चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक बड़ी सोसाइटी में कुत्ते की हत्या के बाद उसके शव को 15वीं मंजिल से नीचे फेंका गया है। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है।

क्या है पूरा मामला?

नोएडा पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि एक कुत्ते को जान से मारकर आवासीय इमारत की 15वीं मंजिल से नीचे फेंकने के सिलसिले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। 

पुलिस ने बताया कि घटना गुरुवार को नोएडा एक्सटेंशन के बिसरख थाना क्षेत्र के सेक्टर 16बी में 'अजनारा होम्स' में हुई। पुलिस के मुताबिक, सोसायटी में रहने वाली कीर्ति वर्मा की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई।

एक अधिकारी ने बताया, 'कुत्ते को इमारत की 15वीं मंजिल से नीचे फेंका गया था।' पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। 

मथुरा में भी कुत्ते की पीट-पीटकर हत्या

इस महीने की शुरुआत में यूपी के मथुरा में एक आवारा कुत्ते की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 के तहत FIR दर्ज की गई थी। बाद में CCTV फुटेज के माध्यम से आरोपियों की पहचान की गई थी। 

पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (PETA) इंडिया ने पुलिस से आरोप में IPC, 1860 की धारा 429 जोड़ने का आह्वान किया था, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस भयानक अपराध के अपराधियों को पूरी तरह से दंडित किया जाए। 

बता दें कि IPC की धारा 429 एक कठोर प्रावधान है, जो किसी भी जानवर को अपंग करने या मारने को संज्ञेय अपराध बनाती है। इसमें 5 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। (इनपुट: भाषा)

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। News in Hindi के लिए क्लिक करें उत्तर प्रदेश सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement