उत्तर प्रदेश: कोर्ट ने घटना के आठ साल बाद सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के एक मामले में बीजेपी सांसद डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल को बरी कर दिया है। राधा मोहन गोरखपुर से 4 बार विधायक रहे चुके हैं और अभी वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। 8 साल पुराने मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को बरी कर दिया।
विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश की कोशिश
डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय के एक सुरक्षा गार्ड की ओर से अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 27 मई, 2015 को तत्कालीन विधायक ने सुबह की सैर के लिए विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश करने की कोशिश की थी। FIR में कहा गया कि जब गार्ड ने उन्हें अंदर जाने से मना किया, तो अग्रवाल ने कथित तौर पर ताला तोड़ दिया और अपने सहयोगियों से गार्ड की पिटाई करने को कहा।
इन धाराओं में दर्ज हुआ था मामला
अग्रवाल पर आईपीसी की धारा 147 (दंगा), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 352 (हमला या आपराधिक), 447 (आपराधिक अतिचार) और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
न्यायपालिका पर पूरा भरोसा: सांसद
अग्रवाल के वकील मधुसूदन त्रिपाठी ने संवाददाताओं से कहा कि सांसद अदालत की न्यायाधीश नम्रता अग्रवाल ने निष्कर्ष निकाला कि सांसद दोषी नहीं थे और उन्हें मामले से मुक्त कर दिया। सांसद ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, क्योंकि वह पहले भी अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों द्वारा दर्ज किए गए दो मामलों में बरी हो चुके हैं।
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