अमेठी: उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में कर्ज के बदले बैंक के पास गिरवी रखी जमीन को पुलिस महकमे को कथित रूप से धोखे से बेचने और दस्तावेजों की हेराफेरी के आरोप में बीजेपी के एक नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने इस बारे में बाद करते हुए सोमवार को बताया कि बीजेपी के नेता ओमप्रकाश मिश्र के द्वारा जालसाजी की गई है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) इलामारन ने बताया कि मिश्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
‘बैंक ऑफ इंडिया से लिया था कर्ज’
एसपी ने बताया कि आरोपी ने ‘बैंक ऑफ इंडिया’ से कर्ज लेने के लिए अपनी जमीन गिरवी रखी थी, लेकिन दस्तावेजों में हेराफेरी कर उसे धोखे से पुलिस लाइन के लिए बेच दिया। पुलिस के मुताबिक, बीजेपी की जिला कार्यसमिति के सदस्य ओमप्रकाश मिश्र ने दस्तावेजों की हेराफेरी कर पुलिस विभाग को पुलिस लाइन बनाने के लिए करीब 2 करोड़ रुपये में वह जमीन बेची जिस पर उन्होंने पहले से ही बैंक से 78 लाख रुपये का कर्ज ले रखा था। कर्ज के एवज में यह जमीन बैंक के पास गिरवी थी।
अमेठी के चौहनापुर गांव का है मामला
एसपी ने बताया कि मामला अमेठी जिला मुख्यालय की सदर तहसील गौरीगंज स्थित चौहनापुर गांव का है, जहां पर अमेठी जिले की पुलिस लाइन बनना प्रस्तावित है। पुलिस लाइन के लिए जमीन का अधिग्रहण भी कर लिया गया है। इसी पुलिस लाइन की जमीन में बीजेपी की जिला कार्यसमिति सदस्य ओम प्रकाश मिश्रा उर्फ प्रकाश मिश्रा ने 27 जुलाई, 2017 को जमीन का बैनामा किया था। इस जमीन को बेचने से पहले प्रकाश मिश्र ने इस जमीन को बैंक के पास गिरवी रखकर उसपर 78 लाख रुपये का कर्ज ले रखा था।
फर्जी दस्तावेज तैयार कर बैनामा किया!
पुलिस ने बताया कि भाजपा नेता ने जमीन का बैनामा करने के बाद अमेठी पुलिस से एक करोड़ 97 लाख 78 हजार 284 रुपये का भुगतान भी ले लिया। रजिस्ट्री के दौरान प्रकाश द्वारा किसी भी प्रकार के कर्ज और बकाया लोन होने की बात छिपाई गई और फर्जी दस्तावेज तैयार कर बैनामा कर दिया गया। उन्होंने बताया कि तीन जनवरी, 2023 को डेब्ट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल इलाहाबाद के रिकवरी ऑफिसर ने अमेठी पुलिस को रिकवरी के लिए नोटिस दी। तब कहीं जाकर बीजेपी के नेता की करतूत उजागर हुई।
गौरीगंज थाने में दर्ज हुआ मुकदमा
पुलिस लाइन के प्रतिसार निरीक्षक मैनेजर दुबे की तहरीर पर आरोपी ओमप्रकाश मिश्रा के खिलाफ गौरीगंज थाने में धोखाधड़ी, दस्तावेजों में हेराफेरी समेत अन्य संबंधित धाराओं में 24 मार्च को मामला दर्ज किया गया। इस सिलसिले में बीजेपी के जिलाध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा कि वह पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं और मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। त्रिपाठी ने कहा कि कानून अपना काम करेगा और अगर वह दोषी होंगे तो कार्यवाही होगी, निर्दोष होंगे तो मुकदमा खारिज होगा। (भाषा)