Thursday, October 31, 2024
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माफिया अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर, बेटे समेत एक दर्जन आरोपियों के खिलाफ रिमांड मंजूर

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अभियुक्तों के खिलाफ विवेचना चल रही है। गैंग लीडर अली अहमद समेत अन्य अभियुक्तों से पूछताछ की जानी है। पूछताछ का विवरण विवेचना में शामिल होना उचित प्रतीत हो रहा है।

Edited By: Niraj Kumar @nirajkavikumar1
Published on: October 31, 2024 15:04 IST
Atiq Ahmed- India TV Hindi
Image Source : FILE अतीक अहमद

प्रयागराज: माफिया अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर, अली अहमद, अधिवक्ता खान सौलत हनीफ, विजय मिश्रा सहित एक दर्जन आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने रिमांड मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने गैंगस्टर की धारा 2(3)(1) के तहत न्यायिक अभिरक्षा रिमांड शर्तों के साथ की मंजूर की है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। 

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी

दरअसल, धूमनगंज थाना पुलिस ने गैंगस्टर मामले में विशेष अदालत में अर्जी दी थी और सभी आरोपियों के खिलाफ न्यायिक अभिरक्षा का रिमांड बनाने के लिए कोर्ट ने तलब किया था। आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। गैंगस्टर मामले के स्पेशल जज विनोद कुमार चौरसिया ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार द्विवेदी व संजय कुमार सिंह को सुना,वहीं आरोपियों की ओर से मौजूद अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनकर आदेश पारित किया।

अली अहमद समेत अन्य अभियुक्तों से पूछताछ बाकी

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अभियुक्तों के खिलाफ विवेचना चल रही है। गैंग लीडर अली अहमद समेत अन्य अभियुक्तों से पूछताछ की जानी है। पूछताछ का विवरण विवेचना में शामिल होना उचित प्रतीत हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने रिमांड अभिरक्षा में भेजे जाने के लिए जो प्रपत्र पेश किए हैं उसके मुताबिक ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजे जाने का मामला बनता है।

कोर्ट ने मोहम्मद उमर, अली अहमद, खान सौलत हनीफ, विजय मिश्रा,कैश अहमद, राकेश उर्फ नाकेश उर्फ लाला, मोहम्मद अरशद कटरा, नियाज अहमद,इकबाल अहमद उर्फ मोहम्मद सजर, शारुक उर्फ शाहरुख खान, अतीक अहमद का बहनोई अखलाक अहमद और साजिश कर्ता सदाकत खान का रिमांड मंजूर किया है।

उमेश पाल हत्याकांड में लगा गैंगस्टर एक्ट

उमेश पाल और दो सरकारी गनर हत्याकांड में शामिल इन आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगा है।  धूमनगंज थाना पुलिस ने 24 अक्टूबर 2024 को गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया था,जिसमें माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को गैंग लीडर बताया गया। 15 अभियुक्तों में माफिया अतीक का बड़ा बेटा मोहम्मद उमर और वकील सौलत खान हनीफ व विजय मिश्रा शामिल हैं। जिन 15 अभियुक्तों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है उनमें 12 अभियुक्त जेल में बंद हैं। इन्हीं 12 अभियुक्तों का रिमांड बना है,जबकि उमेश पाल व दो सरकारी गनर शूटआउट केस में तीन अभियुक्त शूटर गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान फरार हैं। तीनों पर पांच-पांच लाख का इनाम घोषित है। 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल और दो सरकारी गनर की बम और गोलियों से हत्या कर दी गई थी।

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