Friday, October 18, 2024
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बहराइच में बुलडोजर एक्शन की तैयारी, अब्दुल हमीद समेत 23 घरों को अवैध निर्माण का नोटिस

बहराइच में दंगे के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर समेत कुल 23 घरों में अवैध निर्माण को लेकर नोटिस लगाया गया है। अवैध निर्माण को हटाने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। ऐसा न करने पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है।

Edited By: Subhash Kumar @ImSubhashojha
Updated on: October 18, 2024 22:17 IST
बहराइच में अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर।- India TV Hindi
Image Source : PTI बहराइच में अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर।

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में बीते दिनों जमकर हिंसा हुई थी। महराजगंज इलाके में दुर्गा पूजा के बाद विसर्जन के लिए जा रहे लोगों पर पथराव और गोलीबारी में राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद इलाके में काफी तनाव था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिंसा और हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, प्रशासन द्वारा अब इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की भी तैयारी की जा रही है। बहराइच में दंगे के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर समेत कुल 23 घरों अवैध निर्माण का नोटिस जारी किया गया है।

23 घरों में अवैध निर्माण का नोटिस

PWD विभाग की ओर से बहराइच के महराजगंज बाजार में दंगे के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर समेत कुल 23 घरों में अवैध निर्माण को लेकर नोटिस लगाया गया है। इस नोटिस में कहा गया है अगर मध्य सड़क से 60 फिट के दायरे में उनका घर है तो निर्माण की परमिशन कॉपी दिखाए अन्यथा अपना निर्माण स्वयं तोड़ें।

3 दिन का वक्त 

प्रशासन की ओर से अवैध निर्माण को हटाने के लिए 3 दिन का वक्त दिया गया है। ये नोटिस 17 October को जारी हुआ है। नोटिस जारी करने की तिथि के अनुसार सभी के पास कल तक का समय है। परसों से प्रशासन बुलडोजर एक्शन कर सकता है। दंगों के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर में 20 फिट अवैध निर्माण है। कुल 23 घरों में नोटिस लगाए गए हैं जिनमें से 19 घर मुस्लिम और 4 घर हिन्दुओं के हैं।

14 दिन की न्यायिक हिरासत में आरोपी

बहराइच के महाराजगंज में हुए दंगे के मामले में सभी पांच आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इन 5 आरोपियों को भारत-नेपाल बॉर्डर के पास से एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद फ़हीम, मोहम्मद तालीब उर्फ सबलू, मोहम्मद सरफराज, अब्दुल हमीद और मोहम्मद अफजाल शामिल थे। इस घटना में संलिप्त सभी आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NPA) के तहत कार्रवाई की जाएगी। (रिपोर्ट: अविनाश तिवारी)

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