समाजवादी पार्टी नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को एक और बड़ा झटका लगा है। मुरादाबाद की एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन्हें साल 2008 के एक केस में दोषी करार दिया है। मुरादाबाद में आजम खान, अब्दुल्ला आजम समेत उनके कई समर्थकों ने गाड़ी चेक करने के खिलाफ छजलैट थाने के खिलाफ धरना दिया था। सड़क को जाम कर दिया था।
आजम खान समेत 9 लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का केस पुलिस ने दर्ज किया था। इसी मामले में आज MP/MLA कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया, बाकी के सात आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। आजम खान और उनके बेटे पर सजा का ऐलान बाद में होगा।
कोर्ट ने इन्हें कर दिया दोषमुक्त
इस मामले में अमरोहा के सपा विधायक महबूब अली, पूर्व सपा विधायक हाजी इकराम कुरैशी (अब कांग्रेस में), बिजनौर के सपा नेता मनोज पारस, सपा नेता डीपी यादव, सपा नेता राजेश यादव और सपा नेता रामकुंवर प्रजापति आरोपी थे। कोर्ट ने इन्हें दोषमुक्त कर दिया है।
वहीं, हाल ही में अब्दुल्ला आजम खान की उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए पूर्व विधायक को चुनाव की तारीख पर न्यूनतम योग्यता आयु प्राप्त नहीं करने के चलते अयोग्य घोषित किया गया था।
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