Sunday, September 22, 2024
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अयोध्या से बड़ी खबर, सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे के खिलाफ मारपीट, धमकी और जबरन उठा ले जाने का मामला दर्ज

यूपी का अयोध्या हमेशा चर्चा में रहता है। इस बार मामला यहां से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे से जुड़ा है। अवधेश के बेटे अजीत के खिलाफ कोतवाली में मामला दर्ज हुआ है।

Reported By : Ruchi Kumar Edited By : Rituraj Tripathi Updated on: September 22, 2024 13:34 IST
Awadhesh Prasad- India TV Hindi
Image Source : PTI/FILE अवधेश प्रसाद के बेटे के खिलाफ मामला दर्ज

अयोध्या: यूपी के अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के खिलाफ थाना कोतवाली नगर में मारपीट, धमकाने और जबरन उठा ले जाने का मुकदमा दर्ज हुआ है। 

क्या है पूरा मामला?

अयोध्या से समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के खिलाफ अयोध्या के थाना कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज हुआ है। अजीत के खिलाफ मारपीट, जबरन ले जाने और धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। उन पर धारा 140(3), 115(2), 191 (3) और 351 (3) बीएनएस में मामला दर्ज हुआ है। 

अजीत प्रसाद समेत 3 नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। ये मामला रवि तिवारी नाम के शख्स ने दर्ज कराया है ।

हालही में अवधेश ने बुलडोजर एक्शन पर दिया था बयान

हालही में अवधेश प्रसाद ने पूरे भारत में बिना इजाजत के बुलडोजर से तोड़फोड़ रोकने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था। एएनआई से बात करते हुए, अवधेश प्रसाद ने कहा था, 'सुप्रीम कोर्ट का फैसला उचित था। इस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट की गरिमा बढ़ेगी। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करेगी।'

बता दें कि यह सुप्रीम कोर्ट के 1 अक्टूबर तक कोर्ट की अनुमति के बिना भारत में कहीं भी संपत्ति के विध्वंस को रोकने के निर्देश के बाद आया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि यह आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों सहित अन्य पर किसी भी अनधिकृत निर्माण पर लागू नहीं होगा। 

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की प्रथा को चुनौती देने वाली याचिकाओं की एक श्रृंखला पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। इससे पहले, सपा प्रमुख और लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने भी पूरे भारत में बुलडोजर विध्वंस को रोकने के निर्देश के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया था।

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