Thursday, December 19, 2024
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी को दिया तगड़ा झटका, जमानत याचिका को किया खारिज

अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। दरअसल अब्बास अंसारी की जमानत याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि अब्बास अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी।

Reported By : Imran Laeek Edited By : Avinash Rai Published : Dec 19, 2024 19:02 IST, Updated : Dec 19, 2024 19:02 IST
Allahabad High Court gives a big blow to Abbas Ansari rejects his bail plea
Image Source : FILE PHOTO इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी को दिया तगड़ा झटका

प्रयागराज की इलाहाबाद हाईकोर्ट से अब्बास अंसारी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की जमान याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। बता दें कि अब्बास अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट में दर्ज मामले में जमानत के लिए हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब्बास अंसारी ने जमानत याचिका दाखिल की थी। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया है। बता दें कि इससे पहले बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की अंतरिम जमानत याचिका को बीते दिनों खारिज कर दिया था।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब्बास अंसारी की हुई थी गिरफ्तारी

बता दें कि आर्म्स एक्ट से संबंधित मामले में अब्बास अंसारी ने अंतरिम जमानत की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट मे अब्बास अंसारी को अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया था। बता दें कि दिसंबर 2022 में माफिया और मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के परिवार के सदस्यों और करीबी सहयोगियों की 8 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई थी। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने इस दौरान बताया था कि मुख्तार अंसारी की मां राबिया खातून और अंसारी के करीबी सबयोगी तथा गिरोह के सदस्य एजाजुल अंसारी की पत्नी के नाम से लखनऊ के डालीबाग इलाके में खरीदी गई जमीन को कुर्क किया गया।

मुख्तार अंसारी की मौत

बता दें कि इस साल की शुरुआत में बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हो गई थी। हालांकि उनके परिजनों ने आरोप लगाया था कि मुख्तार अंसारी की मौत सामान्य नहीं है और मुख्तार अंसारी ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर बताया था कि उन्हें जहर दिया जा रहा है। बता दें कि गाजीपुर की एमपी एमएलए गैंगस्टर कोर्ट ने मऊ के पूर्व विधायक और बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में 10 साल की सजा सुनाई थी और 5 लाख का जुर्माना लगाया था। मुख्तार अंसारी के अलावा उसके साथ भीम सिंह को भी इस मामले मे कोर्ट मे दस साल की सजा सुनाई थी।

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