प्रयागराज की इलाहाबाद हाईकोर्ट से अब्बास अंसारी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की जमान याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। बता दें कि अब्बास अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट में दर्ज मामले में जमानत के लिए हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब्बास अंसारी ने जमानत याचिका दाखिल की थी। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया है। बता दें कि इससे पहले बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की अंतरिम जमानत याचिका को बीते दिनों खारिज कर दिया था।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब्बास अंसारी की हुई थी गिरफ्तारी
बता दें कि आर्म्स एक्ट से संबंधित मामले में अब्बास अंसारी ने अंतरिम जमानत की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट मे अब्बास अंसारी को अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया था। बता दें कि दिसंबर 2022 में माफिया और मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के परिवार के सदस्यों और करीबी सहयोगियों की 8 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई थी। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने इस दौरान बताया था कि मुख्तार अंसारी की मां राबिया खातून और अंसारी के करीबी सबयोगी तथा गिरोह के सदस्य एजाजुल अंसारी की पत्नी के नाम से लखनऊ के डालीबाग इलाके में खरीदी गई जमीन को कुर्क किया गया।
मुख्तार अंसारी की मौत
बता दें कि इस साल की शुरुआत में बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हो गई थी। हालांकि उनके परिजनों ने आरोप लगाया था कि मुख्तार अंसारी की मौत सामान्य नहीं है और मुख्तार अंसारी ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर बताया था कि उन्हें जहर दिया जा रहा है। बता दें कि गाजीपुर की एमपी एमएलए गैंगस्टर कोर्ट ने मऊ के पूर्व विधायक और बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में 10 साल की सजा सुनाई थी और 5 लाख का जुर्माना लगाया था। मुख्तार अंसारी के अलावा उसके साथ भीम सिंह को भी इस मामले मे कोर्ट मे दस साल की सजा सुनाई थी।