Saturday, October 12, 2024
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पुरुष बीवी से यौन इच्छा व्यक्त नहीं करेगा तो कहां जाएगा? हाई कोर्ट की टिप्पणी, जानिए और क्या कहा

हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्राथमिकी और पीड़िता के बयान पर गौर करने से साफ है कि यदि कोई मारपीट की गई तो वह दहेज की मांग के लिए नहीं, बल्कि यौन इच्छा पूरी करने से मना करने के लिए की गई। अदालत ने तीन अक्टूबर को दिए अपने आदेश में आरोपी के खिलाफ मामले को रद्द कर दिया।

Edited By: Mangal Yadav @MangalyYadav
Updated on: October 12, 2024 14:14 IST
इलाहाबाद हाई कोर्ट- India TV Hindi
Image Source : PTI इलाहाबाद हाई कोर्ट

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ दहेज के आरोपों को खारिज करते हुए बड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि पुरुष अपनी बीवी से यौन सुख की मांग नहीं करेगा तो कहां जाएगा। न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने प्रांजल शुक्ला और दो अन्य के खिलाफ केस को यह कहकर खारिज कर दिया कि एफआईआर में प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों के बयान दहेज उत्पीड़न के दावों का समर्थन नहीं करते हैं।

कोर्ट ने कहा विवाद पति-पत्नी के बीच यौन संबंध को लेकर है

याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पाया कि प्राथमिक आरोप, पति-पत्नी के यौन संबंध से जुड़ी असहमतियों के आसपास केंद्रित हैं और ये विवाद दहेज की मांग से जुड़े नहीं हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के बीच यह विवाद यौन संबंध स्थापित नहीं होने को लेकर है जिसकी वजह से महिला की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई और दहेज की मांग को लेकर झूठे एवं मनगढ़ंत आरोप लगाए गए। 

पति यौन इच्छा अपनी पत्नी से व्यक्त नहीं करेगा तो कहां जाएगाः HC

कोर्ट ने प्रश्न करते हुए कहा कि नैतिक रूप से सभ्य समाज में व्यक्ति यौन इच्छा अपनी पत्नी से या पत्नी अपनी यौन इच्छा पति से व्यक्त नहीं करेगी तो वे कहां जाएंगे। अदालत ने कहा कि हमारे विचार से मौजूदा प्राथमिकी कुछ और नहीं बल्कि दहेज की मांग को लेकर मनगढ़ंत कहानी है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एफआईआर में लगाए गए आरोप और विपक्षी के बयान शारीरिक संबंध को लेकर हैं और विपक्षी (पत्नी) द्वारा बयान में मारपीट को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं वे याचिकाकर्ता की यौन इच्छा पूरी नहीं करने के संबंध में हैं ना कि दहेज की मांग के लिए।

महिला ने पति पर लगाए थे ये आरोप

जानकारी के अनुसार, प्राथमिकी में प्रांजल शुक्ला पर दहेज की मांग करने और पत्नी से गाली गलौज करने के साथ ही उसे अश्लील फिल्में देखने और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया गया हैं। प्राथमिकी में यह भी बताया गया कि प्रांजल शराब पीता और अश्लील फिल्में देखता। साथ ही वह अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने पर जोर देता और मना करने पर वह उस पर ध्यान नहीं देता। बाद में वह अपनी पत्नी को छोड़कर सिंगापुर चला गया। 

अदालत ने कहा कि विश्वसनीय साक्ष्य से ये आरोप साबित नहीं हुए। इस मामले के तथ्यों के मुताबिक, महिला का विवाह आवेदक प्रांजल शुक्ला के साथ हिंदू रीति रिवाज से सात दिसंबर, 2015 को हुआ था। महिला ने अपने सास-ससुर मधु शर्मा और पुण्य शील शर्मा पर दहेज मांगने का आरोप लगाया। हालांकि, प्राथमिकी में यह भी स्पष्ट किया गया कि शादी से पहले दहेज की कोई मांग नहीं थी। 

इनपुट- भाषा

 

 

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