Wednesday, September 18, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. उत्तर प्रदेश
  3. 'बुलडोजर एक्शन अन्याय का प्रतीक', सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला

'बुलडोजर एक्शन अन्याय का प्रतीक', सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने जाने का स्वागत किया है। इसके साथ ही सीएम योगी और बीजेपी पर बड़ा हमला भी बोला है।

Written By: Mangal Yadav @MangalyYadav
Updated on: September 17, 2024 16:33 IST
सपा प्रमुख अखिलेश यादव - India TV Hindi
Image Source : ANI सपा प्रमुख अखिलेश यादव

लखनऊः देशभर में बुलडोजर एक्शन रोकने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर से न्याय नहीं हो सकता। यह असंवैधानिक था। लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर जानबूझकर विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए था। मैं इस निर्देश के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं जिसने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई है। 

अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला

अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सीएम योगी, यूपी सरकार और बीजेपी के लोगों ने 'बुलडोजर' का महिमामंडन ऐसे किया जैसे कि यह न्याय है। अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, तो मुझे लगता है कि बुलडोजर एक्शन बंद हो जाएगा और न्याय अदालत के माध्यम से आएगा। 

1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देशभर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सार्वजनिक सड़क या रेलवे या जल निकायों पर अतिक्रमण के मामले को छोड़कर बिना अनुमति के देश में 1 अक्टूबर तक कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। 

बुलडोजर एक्शन के महिमामंडन को बंद करेंः कोर्ट

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल (एसजी) से बुलडोजर कार्रवाई के महिमामंडन को बंद करने को कहा है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर का महिमामंडन करने का काम किया गया है। अगर आप सार्वजनिक सड़क या रेलवे लाइन पर स्थित मंदिर या गुरुद्वारा या मस्जिद को ध्वस्त करना चाहते हैं तो हम आपसे सहमत होंगे, लेकिन किसी अन्य मामले में इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने केंद्र से नगर निगम के कानूनों और प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा।

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। News in Hindi के लिए क्लिक करें उत्तर प्रदेश सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement