अगर आपको डॉग पालने का शौक है तो ये खबर आपके लिए परेशान करने वाली साबित हो सकती है। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में जिला प्रशासन ने कुत्तों की कुछ नस्ल पालने पर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। यहां यानी नोएडा-ग्रेटर नोएडा में प्रशासन ने एक्शन मोड अपनाते हुए 23 कुत्तों की बिक्री और प्रजनन पर रोक लगा दी है। ये आदेश केंद्र सरकार की सिफारिश पर योगी सरकार ने स्थानी निकायों और जिला प्रशासन के लिए जारी की है।
23 खूंखार नस्ल के कुत्तों की बिक्री रोक
मिली जानकारी के मुताबिक, राज्य सरकार के निर्देश पर जिले में 23 खूंखार नस्ल के कुत्तों की बिक्री और प्रजनन पर रोक का आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया कि जो भी जिला प्रशासन के इस आदेश का पालन नहीं करेगा उस पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। जिले के चीफ वेटनरी ऑफिसर विपिन अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी
कब से होगा लागू
विपिन अग्रवाल ने गुरुवार को बताया कि 23 खूंखार नस्ल के कुत्तों की बिक्री और प्रजनन पर रोक लगाई गई है और जिनके पास पहले से इन नस्लों के कुत्ते हैं उन्हें उनकी नसबंदी करानी होगी। 1 अप्रैल से यह नियम लागू हो जाएगा। पशु चिकित्सा अधिकारी ने आगे उन कुत्तों की जानकारी भी दी जिनकी नस्लों पर बैन लगाया गया है। अधिकारियों के अनुसार केंद्र सरकार के पशुपालन विभाग की सिफारिश पर प्रदेश सरकार ने सभी स्थानीय निकायों और जिला प्रशासन को यह आदेश जारी किया है।
ये रही हो नस्लें जिन पर लगा बैन
- पिटबुल टेरियर
- रॉटविलर
- टोसा इनु
- अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर
- फिला ब्रासीलीरो
- डोगो अर्जेंटीनो
- अमेरिकन बुलडॉग
- बोएरबोएल, कांगल
- ओवचाकी की दो नस्ल
- कोकेशियन शेफर्ड डॉग
- सप्लार्निनैक
- जापानी टोसा
- अकिता
- मास्टिफ्स
- इओटवीलर
- कैनेरिया
- रोडेशियन रिजबैक
- अक्बाश
- वोल्फ डॉग
- मॉस्को गार्ड
- केन कोरो
- टॉर्नजैक आदि शामिल हैं।
अन्य जानकारी
गौरतलब है कि नोएडा समेत राज्य के कई शहरों से कुत्तों के हमले और लोगों को बुरी तरह काटने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। इसके बारे में नोएडा अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लोकेश एम ने बताया कि शासन से जारी दिशा-निर्देश का पालन हर हाल में किया जाएगा।
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