UIDAI ने सभी टेलिकॉम ऑपरेटर्स से कहा है कि वे 15 सितंबर से इसे लागू करें नहीं तो उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को निर्देश दिया कि मौजूदा मोबाइल उपभोक्ताओं की पहचान के सत्यापन की कारगर व्यवस्था एक साल के भीतर शुरू की जाए।
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