डिजीईएलवी गाड़ियों की लाइफ अवधि खत्म होने वाला सर्टिफिकेट जमा करने का एक मंच है। पुरानी गाड़ी जमा करने का सर्टिफिकेट रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस प्लेटफ़ॉर्म के जरिये अपने सर्टिफिकेट बेच सकता है।
इस पॉलिसी पर 2015 से काम चल रहा है और इसका उद्देश्य वाहन मालिकों को अपने पुराने व प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को कबाड़ में देने के लिए प्रोत्साहित करना है।
स्क्रैप सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। इसके साथ ही उसे रोड टैक्स में भी कुछ छूट दी जाएगी।
इस सम्मेलन का आयोजन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और गुजरात सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसे गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा और इसमें संभावित निवेशकों, उद्योग विशेषज्ञों और केंद्र एवं राज्य सरकार के संबंधित मंत्रालयों की भागीदारी होगी।
केंद्र सरकार ने आज 15 साल पुराने वाहनों के लिए व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को पेश कर दिया है।
अगर आपके पास 15 साल पुरानी कार या कोई अन्य वाहन है तो आपके लिए बुरी खबर है।
15 साल से अधिक पुराने कमर्शियल वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए शुल्क को मौजूदा 200 रुपये से बढ़ाकर कैब के लिए लगभग 7500 रुपये और ट्रक के लिए 12,500 रुपये तक किया जाएगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि मंत्री महोदय ने सरकारी विभागों और पीएसयू के 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के डीरजिस्ट्रेशन और स्क्रैपिंग की नीति को अपनी मंजूरी दे दी है।
बहुप्रतीक्षित वाहन कबाड़ नीति (स्क्रैप पॉलिसी) को कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। सूत्रों का कहना है कि इस नीति में 2005 से पहले विनिर्मित वाहनों के लिए पंजीकरण और 'फिटनेस' नियमों को कड़ा किया जा सकता है।
पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने की बहुप्रतीक्षित वाहन कबाड़ नीति को प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है
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