अमेरिका में विभिन्न कंपनियों से निकाले गए और छंटनी का सामना कर रहे लोगों के लिए अमेरिकी नागरिकता और इमिग्रेशन सर्विस ने बड़ी राहत दी है। उन्हें वीजा अवधि समाप्ति के 60 दिन बाद भी नए तरीके से एच-1वी वीजा की अवधि बढ़ाने और नौकरी ढूंढ़ने के लिए प्रवास की अनुमति दी है।
अमेरिकी नागरिकता एवं अप्रवासन सेवा (यूएससीआईएस) ने कोविड-19 महामारी के दौरान चिकित्सा सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए टेलीमेडिसिन से सलाह देने और स्थानीन अस्पतालों में मदद करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
अमेरिका में काम करने के लिए एच-1बी वीजा के आवेदन शुल्क के तौर पर अब 10 डॉलर ज्यादा चुकाने होंगे। अमेरिका ने अपनी संशोधित चयन प्रक्रिया के तहत इस संबंध में घोषणा की।
अमेरिका को 2018 के वित्त वर्ष के लिए H-1B वीजा हेतु 3,70,000 कम अर्जियां मिली हैं। यूएससीआईएस ने बताया कि उसे सिर्फ 1,99,000 H-1B अर्जियां मिलीं हैं।
आईटी उद्योग के शीर्ष संगठन नैसकॉम ने कहा कि एच-1बी वीजा पर अमेरिका के नए निर्देशों का भारतीय आईटी कंपनियों पर मामूली असर होगा।
ट्रंप सरकार ने कंपनियों को कड़ी चेतावनी दी है कि वे एच-1बी वीजा कार्यक्रम का दुरूपयोग कर अमेरिकी कामगारों से भेदभाव नहीं करें।
अमेरिका वित्त वर्ष 2017-18 के लिए एच-1बी वीजा के लिए आवेदन 3 अप्रैल से लेना शुरू करेगा। हालांकि, इस वीजा कार्यक्रम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।
संपादक की पसंद