शिक्षा विभाग ने बुधवार को यह आदेश जारी किया। विभाग ने 2 नवंबर से स्कूलों को फिर से खोलने पर सुझाव देने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को एसओपी दिशानिर्देशों के साथ एक रिपोर्ट भी सौंपी है। हालांकि कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए कोई समान निर्णय नहीं लिया गया है।
दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान निजी-सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को ट्यूशन फीस के अलावा कोई शुल्क नहीं देना है।
आपको यह बात थोड़ी आश्चर्यजनक जरूर लगे लेकिन सच्चाई यही है कि आप सिर्फ बचत या निवेश के जरिए ही नहीं बल्कि खर्च करके भी अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं।
हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसे कम से कम टैक्स देना पड़े। आप सिर्फ सेविंग या इन्वेस्टमेंट ही नहीं बल्कि खर्च के जरिए भी इनकम टैक्स में बचत कर सकते हैं।
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