मोटरसाइकिल, स्कूटर चालकों के लिए बहुत जरुरी खबर है। अगर आप भी दुपहिया वाहन चलाते है फिर चाहे वह मोटरसाइकिल, स्कूटर, एक्टिवा हैं तो यह खबर आपके लिए ही है।
सड़क पर दोपहिया चालकों की मनमानी को लेकर अब कानून बेहद सख्त हो गए हैं। नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालन की राशि बढ़ा दी गई है।
अगर आप भी अपने बच्चों को टू व्हीलर पर लेकर चलते है तो सावधान हो जाए। यातायात नियम तोड़ने वालों के लिए एकबार फिर बड़ी खबर है। मोटरसाइकल, स्कूटर पर आपका बड़ा चालान कट सकता है।
सीसीटीवी फुटेज देखने पर साफ पता चलता है कि एक बाइक सवार अचानक बीच हाईवे पर चढ़ जाता है, जिस वजह से पीछे से आ रहा एक ट्रक उसने बचाने के चक्कर में सड़क के दूसरी तरफ गाड़ी को मोड़ देता है लेकिन इसी दौरान सामने कि दिशा से आ रहा ट्रक इस ट्रक से टकरा जाता है।
दिल्ली पुलिस ने होली के मौके पर बिना हेलमेट के 1255, ट्रिपलिंग में 170, ड्रंक एंड ड्राइव में 100, खतरनाक वाहन चलाने को लेकर 121 और 1636 अन्य मामलों में चालान काटे।
यातायात नियम तोड़ने वाले सावधान हो जाए। अगर आप भी वाहन चलाते है तो आपका 5000 रुपए का चालान कट सकता है और इसके साथ 3 महीने की जेल भी हो सकती है।
यह खबर उन करोड़ों लोगों के लिए है, जो अपने वाहन लेकर सड़कों पर निकलते हैं। आज 1 अक्टूबर से देश में ट्रैफिक नियमों को लेकर बड़े बदलाव लागू हो गए हैं।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यातायात पुलिस बिना हेलमेट पहनकर दो पहिया वाहन चलाने वालों को सही रास्ते पर लाने के लिए एक अनोखा तरीका निकाला है। यातायात पुलिस अब हेलमेट न पहनने वाले लोगों का चालान काटने के बजाय उनसे 100 शब्दों का निबंध लिखवा रही है।
नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से चालान कटने की कई खबरें आईं, जिनमें चालान की छह लाख रुपये तक थी। लेकिन अब चालान का नया रिकॉर्ड बना है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि थोड़ी सी जागरूकता और सख्ती से सड़क हादसे रोके जा सकते हैं। पुलिस मात्र चालान काटने को अपना लक्ष्य न बनाए, बल्कि वाहन चालकों को जागरूक करने की भी जिम्मेदारी लें।
सड़कों पर लापरवाही से ड्राइविंग के चलते बढ़ती दुर्घटनाओं को रेखांकित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सड़कों पर होने वाले अपराध के मामलों में मोटर वाहन अधिनियम के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता के तहत भी मुकदमा चलाया जा सकता है।
वाहन चालक ध्यान दें! नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू होने के बाद अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी भी बदल जाएगा। दरअसल, 1 अक्टूबर, 2019 से डीएल और आरसी को लेकर बदलाव होने जा रहा है।
देशभर में नए ट्रैफिक नियमों के तहत बढ़े चालान शुल्क से लोगों को राहत देने के लिए कर्नाटक सरकार ने भी ट्रैफिक फाइन को घटा दिया है। संशोधित चालान शुल्क की लिस्ट जारी कर दी गई है।
नोएडा में एक निजी बस के मालिक निरंकार सिंह ने दावा किया है कि हेलमेट पहन कर गाड़ी नहीं चलाने की वजह से कथित रूप से 500 रुपये का चालान किया गया है।
केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए ट्रैफिक कानून को लागू करने से एक और राज्य ने इनकार कर दिया है।
अब ओडिशा में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर 6 लाख 53 हजार 100 रुपये का चालान काटा गया है। दरअसल इतनी बड़ी राशि का चालान इसलिए काटा गया क्योंकि ट्रक मालिक ने लंबे समय से टैक नहीं भरा था।
राजधानी नई दिल्ली में एक ट्रक ड्राइवर का 2 लाख 5 सौ रुपये का चालान काटा गया। आपको 5 दिन पहले ही राजधानी नई दिल्ली में राजस्थान के एक ट्रक का 1 लाख 41 हजार 700 रुपये का चालान किया गया था।
गुजरात, कर्नाटक और उत्तराखण्ड के बाद अब उत्तर प्रदेश की सरकार भी यातायात नियमों के उल्लंघन पर वसूले जाने वाले जुर्माने की दरों पर 'जनता के हित में' फिर से विचार कर रही है।
समझ लीजिए देश दो हिस्सों में बंट गया है। एक है दिल्ली, जहां लोग पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं देने पर जुर्माना 10000 दे रहे हैं और दूसरा है गुजरात, जहां पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं देने पर जुर्माना 3000 दे रहे हैं।
उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को कईं बड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिली। कैबिनेट बैठक में कुल 16 प्रस्ताव रखे गए थे जिसमें से 15 पर मुहर लग गई है।
संपादक की पसंद
लेटेस्ट न्यूज़