कोरोना के कारन कार और बाइक के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम में पिछले दो साल से कोई बदलाव नहीं किया था।
सड़क परिवहन मंत्रालय ने तीसरे पक्ष के मोटर बीमा प्रीमियम में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है।एक अप्रैल से कार और दोपहिया वाहनों की बीमा लागत में बढ़ोतरी का अनुमान है।
थर्ड पार्टी बीमा की आवश्यकता वहां होती है जब अनजाने में सड़क पर आप की वजह से कोई अनहोनी होती है। यह आपके वित्तीय बोझ को कम करता है।
आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके हाथों, ऊपर वाला न करें लेकिन अगर दुर्घटना हो जाती है तो आपको क्या कदम उठाने चाहिए।
31 मार्च, 2019 तक भारतीय सड़कों पर 23 करोड़ वाहन सड़कों पर परिचालन में थे। इनमें से 57 प्रतिशत वाहनों के पास अनिवार्य थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस कवर नहीं था
कार और दोपहिया वाहनों का तीसरा पक्ष बीमा (थर्ड पार्टी बीमा) आज यानी 16 जून से महंगा हो गया है।
सामान्य तौर पर अनिवार्य मोटर थर्ड पार्टी बीमा कवर के संशोधित दाम हर साल एक अप्रैल से लागू होते हैं। हालांकि इस बार वित्त वर्ष 2019-20 के लिए नई दर 16 जून से प्रभावी होगी।
कार-बाइक खरीदारों के लिए बुरी खबर है। बीमा रेगुलेटर इरडा (IRDAI) ने मोटर बीमा महंगा करने का प्रस्ताव किया है। रेगुलेटर ने कहा है कि टू व्हीलर, ट्रक और कार का थर्ड पार्टी प्रीमियम बढ़ा दिया जाए।
सितंबर की 1 तारीख से आपको नई कार के लिए 3 साल और बाइक के लिए 5 साल का थर्ड पार्टी बीमा कवर लेना अनिवार्य होगा।
1 सितंबर से आपको नई कार के लिए 3 साल और बाइक के लिए 5 साल का थर्ड पार्टी बीमा कवर लेना अनिवार्य होगा।
ट्रक मालिकों और ऑपरेटरों ने डीजल की बढ़ती कीमतों और थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम में वृद्धि के खिलाफ सोमवार को अनिश्चतकालीन राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू की। ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ गुड्स व्हीकल्स ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चन्ना रेड्डी ने बताया कि डीजल की बढ़ती कीमतों और थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम में वृद्धि के खिलाफ आज सुबह अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हुई।
IRDAI ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम में काफी कटौती की है। IRDAI ने 28 मार्च को एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की नई प्रीमियम दरें 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएंगी।
भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने छोटी प्राइवेट कारों और कुछ एंट्री-लेवल दो पहिया वाहनों के लिए बीमा प्रीमियम कम करने का प्रस्ताव किया है।
आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके हाथों, ऊपर वाला न करें लेकिन अगर दुर्घटना हो जाती है तो आपको क्या कदम उठाने चाहिए।
IRDAI ने सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को ऑटो डीलर नेटवर्क के जरिए मोटर बीमा पॉलिसी बेचने की अनुमति दे दी है ताकि ग्राहकों को और अधिक विकल्प मिल सके।
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनिवार्य है। इसकी आवश्यकता वहां होती है जब अनजाने में सड़क पर आप की वजह से कोई अनहोनी होती है।
IRDAI ने 28 मार्च को बढ़ाए गए गाड़ियों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम में थोड़ी कटौती की है। नई दरें 1 अप्रैल से ही लागू मानी जाएंगी।
भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम में 50 फीसदी तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया है।
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