कर्मचारियों के वेतन से स्त्रोत पर टैक्स कटौती (टीडीएस) का सरकार को भुगतान नहीं करने वाले नियोक्ताओं को 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।
टीडीएस, व्यक्ति को होने वाली इनकम से टैक्स काटने को कहते हैं। सैलरी, ब्याज, लॉटरी आदि इनकम पर टीडीएस कटता है।
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