फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होते ही बड़े बड़े बिजनेसमैन ITR फाइल करना शुरू कर देते हैं। आमतौर पर गलत टैक्स रिफंड, देर से ITR फाइल करने के अलावा कई कारणों से आयकर नोटिस मिल सकता है। यहां उन 5 कारण को जानें जिनसे आपको आयकर नोटिस मिल सकता है।
वित्त विधेयक 2023 पारित होने के बाद 1 अप्रैल से Tax Rules में बदलाव होने वाले हैं। इक्विटी फंड, लोन और सोना में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने वाले लोग इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। अगर आपने भी Debt Mutual Funds में SIP पर निवेश किया है तो इन उपायों को अपनाएं।
टैक्स सेविंग करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 है। यानी अब आपके पास टैक्स सेविंग्स के लिए केवल सिर्फ पांच दिन बचे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाढ़ी कमाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बची रहे तो जल्द से जल्द चार जगहों पर निवेश करने की प्लानिंग कर लें।
AIS ऐप के माध्यम से लोग न केवल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर सकेंगे, बल्कि कई अन्य फायदों का लाभ भी उठा सकेंगे। AIS ऐप से जुड़ी पूरी जानकारी पढ़ें यहां।
क्या आप जानते हैं कि Leave Travel Allowance (LTA) से भी आप टैक्स में छूट पा सकते हैं। कंपनी LTA के जरिए अपने कर्मचारियों की यात्रा के टिकट का खर्च उठाती है। इसमें उसके परिवार के टिकट का खर्च भी शामिल होता है।
वित्त वर्ष 2022-23 जल्द ही खत्म होने वाला है, ऐसे में आपकी इनकम 10 लाख रुपये है और आप अंतिम समय में टैक्स बचाने के तरीके खोज रहे हैं तो आप सही जगह पर हैं। आपको आज हम उन्हीं तरीकों के बारे में जानकारी देने वाले हैं।
टैक्स बचाने के लिए Rent Agreement की जरूरत पड़ती है। इसके बिना ITR फाइल करते समय HRA टैक्स की बचत कर पाना मुस्कील है। इसके लिए रेंट एग्रीमेंट बनवाते समय 5 इंपोर्टेंट प्वाइंट्स को जोड़ना न भूलें। इनमें मंथली किराया, एग्रीमेंट की समय अवधि और अतिरिक्त खर्च शामिल हैं।
New Tax Regime: आम बजट- 2023 आने के बाद टैक्स व्यवस्था में काफी अहम बदलाव किए गए हैं, ऐसे में इनके बारे में आपके लिए जानना बेहद अहम है। वहीं इन 3 तरीकों के बारे में जानकार आप आसानी से टैक्स बचा सकते हैं।
Tax loss Harvesting: अगर आपको एक वित्तीय वर्ष में म्यूचुअल फंड से मिलने वाले रिटर्न में नुकसान हुआ है तो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के जरिए इसमें कुछ हद तक राहत पाई जा सकती है। आइए टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के बारे में विस्तार से जानते हैं।
पाकिस्तान में बिजली पर सब्सिडी खत्म, LPG सब्सिडी खत्म, पेट्रोल-डीजल पर डबल टैक्स, खाने की चीजों पर टैक्स, शादी पर टैक्स, शादी हॉल पर, यहां तक कि मरने के बाद भी टैक्स लग रहा है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा केंद्रीय बजट पेश करने के बाद से लोग हाउस टैक्स बचाने की तरकीब सोच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ घर खरीदने वाले नई टैक्स व्यवस्था से किस तरह प्रभावित हो सकते हैं इसे लेकर भी लोग जानकारी लेना चाहते हैं। आयकर अधिनियम 80c का लाभ उठा सकेंगे या नहीं यहां जानिए सबकुछ।
Income Tax Department: इनकम टैक्स ने एक ऐसा कैलकुलेटर लॉन्च किया है, जिसकी मदद से आप ये तय कर सकते हैं कि आपकी कमाई के हिसाब से कौन सा टैक्स आपके लिए फायदेमंद होगा। यहां जानिए आसान भाषा में कि कैसे इसका इस्तेमाल होगा?
TDS के बारे में कई बार आपने सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्यक्ति की सैलरी पर ये कब और क्यों काटा जाता है। आइए इस बारे में जानते हैं।
नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने से पहले लोग टैक्स पर छूट पाने के लिए अलग-अलग तरह से जुगाड़ लगाना शुरू कर देते हैं। अगर आप भी टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं तो NSC में निवेश कर सकते हैं। इसमें रिटर्न की गारंटी के अलावा निवेश करने की भी कोई सीमा नहीं है।
अगर आप इनकम टैक्स पर जुर्माने और पैन कार्ड डिएक्टिवेट होने से बचना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले जरूर कर लें ये 5 काम
TCS Rate: अगर आप कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको 1 जुलाई से पहले तक की प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि यह नया नियम 1 जुलाई 2023 से लागू हो जाएगा।
सरकार ने डीजल के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर को भी 7.5 रुपये से घटाकर 2.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। इसी तरह एटीएफ के निर्यात पर कर को छह रुपये प्रति लीटर से घटाकर 1.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया है।
देश का आम बजट- 2023 वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जा चुका है, जहां इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव के साथ- साथ कई टैक्स आए जुड़े कई नियमों में भी बदलाव किया गया है। वहीं इनकम टैक्स से जुड़ी छूट एक्ट 1961 की धारा 87 A के तहत दी जाती है, जिसके बारे में आज हम आपको विस्तृत जानकारी देने वाले हैं।
जीएसटी का कानून बने छह साल पूरे होने वाले हैं। लेकिन अभी तक ज्यादातर लोगों के जीएसटी के नियमों की विस्तृत जानकारी नहीं है। आइए आज आपको इसके 10 प्रमुख टर्म्स बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं।
बजट 2023 पेश होने से पहले क्रिप्टोकरंसी होल्डर्स की नजरें इस पर टिकी हुई थी। पिछले बजट में इसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई घोषणाएं की थी। डिजिटल क्रिप्टो पर सरकार 30% टैक्स और 1% टीडीएस लेती है। क्रिप्टो होल्डर्स इसमें राहत की मांग भी कर चुके हैं।
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