डॉ. निरंजन हीरानंदानी ने कहा कि सरकार ने करदाताओं को रियल एस्टेट लेनदेन पर या तो 12.5% बिना इंडेक्सेशन के या 20% इंडेक्सेशन के साथ कर की गणना करने का विकल्प दिया है।
अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (आईएटीए) का कहना है कि भारत के बाहर फ्लाइट का ऑपरेशन करने वाली भारतीय एयरलाइंस को भी ऐसी स्थिति या मांग का सामना नहीं करना पड़ता है।
प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म कैपिटल ऐसेट की कैटेगरी में आता है। इसलिए प्रॉपर्टी बेचने पर जो मुनाफा होता है, उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है।
आकलन वर्ष 2024-25 के लिए दाखिल किए गए कुल 7.28 करोड़ आईटीआर में से नई टैक्स व्यवस्था के तहत 5.27 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए हैं। वहीं पुरानी टैक्स व्यवस्था में दाखिल रिटर्न की संख्या 2.01 करोड़ है।
यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि डेडलाइन के बाद रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए जुर्माने से कोई छूट नहीं दी जाती है। करदाताओं को आयकर रिटर्न जमा करने के बाद रिटर्न को सत्यापित करना नहीं भूलना चाहिए।
सकल जीएसटी राजस्व 1,82,075 करोड़ रुपये रहा, जिसमें 32,386 करोड़ रुपये का केंद्रीय जीएसटी, 40,289 करोड़ रुपये का राज्य जीएसटी और 96,447 करोड़ रुपये का एकीकृत जीएसटी शामिल है।
टैक्स रिफंड केवल उन्हीं बैंक खातों में जमा किया जाता है जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) के जरिये पहले से वेरिफाई किया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते मंगलवार को अपने बजट भाषण में लंबित अपीलों के निपटान के लिए योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा। टैक्स चुकाने वालों के लिए यह योजना राहत लेकर आएगी।
आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ ने कहा कि कुल टैक्सपैयर्स में से दो-तिहाई यानी लगभग 68 प्रतिशत नई टैक्स व्यवस्था में आ गए हैं, दूसरी पुरानी टैक्स व्यवस्था में है।
डीपीआईआईटी के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि एंजल टैक्स हटने से विदेशी निवेश आकर्षित करने, इनोवेशन को बढ़ावा देने और देश के स्टार्टअप परिवेश को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव किया है। इसके बाद ओल्ड या न्यू में किसे चुनना फायदेमंद रहेगा?
सैलरीड क्लास के करदाता धारा 80D के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम कटौती को मौजूदा लिमिट 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये या 1 लाख रुपये करने का अनुरोध कर रहे हैं।
रूस ने कर संग्रह को लेकर बड़ा कदम उठाया है। रूस में अब अमीरों को अधिक आयकर देना होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमीरों पर अधिक आयकर लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है।
आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को सूचित किया कि आयकर (आईटी) अधिनियम, 1961 के मुताबिक, वेरिफिकेशन (सत्यापन) में देरी के विपरीत परिणाम हो सकते हैं।
समय पर सुधार की सुविधा प्रदान करके, फॉर्म जीएसटीआर-1ए यह सुनिश्चित करता है कि सही कर देयता फॉर्म जीएसटीआर-3बी में स्वतः भर जाए, जिससे गलतियां कम होंगी और एक सुव्यवस्थित अनुपालन प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा।
आखिरी तारीख का इंतजार करने से बचते हुए जितनी जल्दी हो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। जानकारों का कहना है कि ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले कुछ जरूरी होमवर्क पहले कर लेना चाहिए।
रूस ने कर संग्रह को लेकर बड़ा कदम उठाया है। रूस में अब अमीरों को अधिक आयकर देना होगा। रूस की संसद ने अमीरों पर अधिक आयकर लगाने वाले एक विधेयक को मंजूरी दे दी है।
जानकारों का कहना है कि किसी भी टैक्सपेयर्स को आखिरी तारीख में रिटर्न फाइल करने का इंतजार नहीं करना चाहिए। आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।
अगर आप नई टैक्स व्यवस्था के बजाय पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुनना पसंद करते हैं, तो आपको अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले फॉर्म 10IEA जमा करना आवश्यक है।
फाइलिंग में कंपनी ने बताया है कि कंपनी को जीएसटी रिटर्न और खातों के ऑडिट के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स ऑर्डर प्राप्त हुआ है। कंपनी उचित प्राधिकारी के समक्ष आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी।
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