पत्नी के तलाक मांगे जाने पर पति ने उससे द्वारा दान की गई किडनी वापस मांग ली। उसने कहा कि अगर वह किडनी वापस ना करे तो उसे 1.2 मिलियन पाउंड की रकम दे। भारतीय रुपयों में यह 12 करोड़ से भी ज्यादा रुपए होंगे।
सानिया मिर्जा और शोएब मलिक की शादी टूट चुकी है। दोनों का एक पांच साल का बेटा भी है, जो सानिया मिर्जा के साथ रहता है। दोनों ने 2010 में शादी की थी। सानिया मिर्जा के पिता इमरान मिर्जा ने बताया कि सानिया ने खुला ले लिया है और शोएब से अलग हो चुकी हैं।
केरल हाई कोर्ट ने तलाक और भरण-पोषण के मामले में एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि कोई मुस्लिम महिला अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है या यदि वे आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं तो वह भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण की हकदार नहीं होगी।
कर्नाटक के दक्षिणी कन्नड़ जिले में विदेश में रह रहे एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी को वॉट्सऐप के जरिए तीन तलाक देने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है।
इस कारण कोर्ट द्वारा फैसला सुनाते हुए बतौर मुआवजा से राशि देने को लेकर आदेश जारी किया गया है, क्योंकि महिला ने अपने पूरे वैवाहिक जीवन यानि 25 साल तक घरेलू कामकाज संभाला और इसके बदले महिला ने एक पैसा नहीं लिया।
SC On Talaq-E-Hasan:सुप्रीम कोर्ट ने देश के लाखों मुस्लिम महिलाओं में उम्मीद की नई किरण जगा दी है। दरअसल उच्चतम न्यायालय ने ‘तलाक-ए-हसन’ और अन्य सभी प्रकार के ‘एकतरफा न्यायेत्तर तलाक’ को असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं को मंगलवार को स्वीकार कर लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तलाक-ए-हसन और विवाहों के एकतरफा गैर-न्यायिक विघटन के अन्य सभी रूपों को घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
SC on Talaq-e-Hasan: तीन तलाक पर नए कानून के बाद से मुस्लिम महिलाएं भले ही बड़ी राहत महसूस कर रही हों, लेकिन इस बीच तलाक-ए-हसन उनके गले की फांस बनता जा रहा है। दो मुस्लिम महिला याचिकाकर्ताओं ने तलाक-ए-हसन से पीड़ित होन के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
SC Hearing on Hijab and Talaq E Hasan: 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka HC) के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि स्कूल-कॉलेजों में यूनिफॉर्म के पूरी तरह पालन का राज्य सरकार का आदेश सही है।
Talaq a Hasan: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तलाक-ए-हसन को लेकर अपना पक्ष रखा है। कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में तलाक-ए-हसन अनुचित नहीं है। इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जज संजय किशन ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के पास ये खुला तलाक लेने का अधिकार है। आगे उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता के बातों से सहमत नहीं हैं।
Supreme Court on Talaq-e-Hasan: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तीन तलाक की तरह 'तलाक-ए-हसन' भी तलाक देने का एक तरीका है, लेकिन इसमें तीन महीने में तीन बार एक निश्चित अंतराल के बाद तलाक बोलकर रिश्ता खत्म किया जाता है।
तीन तलाक यानी तलाक-ए-बिद्दत के बाद अब तलाक-ए-हसन को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर ‘तलाक-ए-हसन’ और ‘एकतरफा न्यायेतर तलाक’ के अन्य सभी रूपों को अमान्य और असंवैधानिक घोषित करने की गुहार लगाई गई है। जानते हैं कि आखिर क्या है तलाक-ए-हसन और यह तीन तलाक से कितना अलग है।
जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने समीक्षा याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया।
रियाज तलाक लेकर दूसरी शादी की फिराक में था लेकिन हसरीन तलाक के लिए तैयार नहीं थी।
हाईकोर्ट ने कहा है कि तलाक हो जाने के बाद कोई भी महिला अपने पूर्व पति से महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के तहत वित्तीय राहत की मांग नहीं कर सकती है।
सरकार ने ट्रिपल तलाक को लेकर भले ही सख्त कानून बनाया हो लेकिन इससे जुड़े मामले अक्सर सामने आते रहते हैं।
पीड़िता का दावा कि उसने पति के कहने के मुताबिक मॉडर्न बनने, छोटे कपड़े पहनने और शराब पीने से मना कर दिया था, जिससे गुस्साए पति ने उसे तीन तलाक दे दिया।
सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे पति की ‘पढ़ाई’ से परेशान होकर उसकी पत्नी गुस्से में मायके चली गई और तीन महीने से वहीं है, जिसके बाद नौबत तलाक तक पहुंच गई है।
21 वर्षीय महिला ने शिकायत में अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना और बेटी पैदा होने पर मारपीट करने के आरोप भी लगाए हैं।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सिविल कोर्ट परिसर के अंदर एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया।
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