सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी मामले में अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि नीट यूजी की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। साथ ही कोर्ट ने माना कि पेपर लीक की घटना पटना व हजारीबाग में हुई है।
नीट यूजी मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिपप्णी की है। कोर्ट ने कहा कि बिना किसी ठोस सबूत के हम री-एग्जाम के फैसले पर नहीं आ सकते।
नेमप्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि होटल चलाने वालों को भोजन के प्रकार यानी वो शाकाहारी है या मांसाहारी सिर्फ इसकी जानकारी देनी होगी।
आज से सावन शुरू हो गया....सावन का पहला सोमवार है....इसके साथ ही कांवड़ यात्रा शुरू हो गई....लेकिन कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका दिया....
कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाले होटल, ढाबा और खाने के ठेलों पर मालिक का नाम और मोबाइल नंबर लिखे जाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके बाद योगी सरकार के मंत्री और बीजेपी नेताओं की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।
देश की सबसे बड़ी अदालत ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर नेमप्लेट वाले आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान जस्टिस भट्टी ने केरल के एक शहर के हिंदू और मुस्लिम शाकाहारी होटल की कहानी सुनाई जिसमें वो खुद मुसलमान के होटल में खाना खाने जाते थे। उन्होंने इसके पीछ के वजह भी बताई
NEET-UG मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने IIT दिल्ली को भी निर्देश दिया है कि वे एक कमेटी गठित करें और कल एक प्रश्न पर कमेटी अपना जवाब दे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा "हम सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगाना उचित समझते हैं। रेस्टोरेंट, होटलों या खाद्य विक्रेताओं को अपने यहां खाने की वैरायटी की लिस्ट लगाने की आवश्यकता है, लेकिन उन्हें मालिकों या काम करने वाले कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।"
सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ रूट पर पड़ने वाले ढाबे, रेस्टोरेंट और खाने के होटल के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि खाद्य विक्रेताओं के मालिकों या कर्मचारियों को नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है।
यूपी के 2021 लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है।
सर्वोच्च न्यायालय में आज NEET UG मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। इससे पहले, एनटीए को शीर्ष अदालत ने शनिवार तक शहर और केंद्रवार नीट परिणाम प्रकाशित करने का निर्देश दिया था।
हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आदेश जारी कर कहा था कि कांवड़ यात्रा में पड़ने वाली दुकानों व ढाबों पर मालिक का नाम और मोबाइल नंबर लिखा होना चाहिए। सावन में कांवड़ यात्रा को देखते हुए उत्तराखंड में भी ऐसा ही आदेश जारी किया गया है।
बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने सरकार के चारों खाने चित्त कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा लागू किए गए आरक्षण की सीमा को रद्द करते हुए नया फैसला सुनाया है। इससे आंदोलनकारियों की मौज हो गई है। साथ ही अब आंदोलन थमने की उम्मीद की जा सकती है।
ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को अगली सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट व्यास जी के तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद पक्ष की याचिका पर ट्रायल कोर्ट के याचिकाकर्ता शैलेंद्र व्यास को नोटिस जारी कर चुका है।
यूपी की योगी सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। NGO एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दी है।
सुप्रीम कोर्ट में अंधविश्वास और जादू-टोने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि अंधविश्वास से भरी कुछ प्रथाएं क्रूर, अमानवीय और शोषण करने वाली हैं।
मुस्लिम पक्ष के अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने ज्ञानवापी परिसर के व्यास जी तहखाने में पूजा में रोक लगाए जाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करने वाला है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ASI रिपोर्ट के आधार पर कोई भी कार्रवाई करने से पहले मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया जाना चाहिए। हिंदू पक्ष इसी आदेश को वापस लेने की गुहार लगा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज एनटीए को निर्देश दिया है कि सेंटर वाइज छात्रों के मार्क्स जारी करें साथ ही उम्मीदवारों की पहचान गुप्त रखी जाए। वहीं, काउंसलिंग को लेकर भी तारीख बताई गई है।
संपादक की पसंद