इस बार का आम बजट- 2023 बड़े बदलावों के साथ हमारे बीच आया है, वहीं इनकम टैक्स को लेकर इसमें राहत देने वाला बड़ा बदलाव शामिल किया गया है। इसके साथ ही कई बेहतर चीजों का संयोजन भी इस बजट में किया गया है, आइये जानते हैं क्या अहम बदलाव बजट में शामिल हुआ है।
बजट 2018 में घोषित 40,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने स्पष्टीकरण जारी किया है। CBDT ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को अपने पूर्व नियोक्ता से प्राप्त होने वाली पेंशन को सैलरी की श्रेणी में रखा जाएगा।
Income Tax के नियमों में 1 अप्रैल यानी नए वित्त से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इनकी घोषणा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018 के आम बजट में की थी। जानिए, नए नियमों से आपको कहां होगा फायदा और कहां होगा नुकसान।
संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति ने बजट में नौरकरीपेशा करदाताओं के लिए घोषित 40,000 रुपए की मानक कटौती को छलावा बताते हुए कहा है कि यह कटौती पूरी और बिना किसी शर्त के होनी चाहिए।
वित्त मंत्री अरुण जेटली आम बजट में जो घोषणाएं की वे 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। इनमें से कुछ आपको लाभ पहुंचाएंगे तो कुछ से आपकी जेब भी कटेगी।
वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में व्यक्तिगत आयकर स्लैब इस प्रकार हैं
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018-19 के बजट में व्यक्तिगत आय कर की दरों और स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। हालांकि, उन्होंने नौकरी पेशा और पेंशनभोगियों को 40,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन देने की जरूर घोषणा की है।
आर्थिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि आगामी बजट में कर मुक्त आय की सीमा ढाई से बढ़ाकर तीन लाख रुपए की जा सकती है। कुछ विश्लषकों का मानना है कि सरकार वेतन भोगियों को कुछ राहत देने के लिए फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन शुरू कर सकती है।
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