सर्किल रेट प्रॉपर्टी की वह न्यूनतम वैल्यूू होती है, जिसपर उसे नए मालिक के नाम पर रजिस्टर किया जाता है। इस रेट को राज्य सरकार तय करती है और समय-समय पर इसमें संशोधन करती है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के दौरान स्टांप ड्यूटी में दो फीसदी की बढ़ोतरी का फैसला किया है। इससे खरीदारों पर 1-2 लाख रुपए का भार पड़ेगा।
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