कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए जारी जंग के क्रम में नोएडा अथॉरिटी ने सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों पर 500 रुपये जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। अगर कोई दोबारा उल्लंघन करते पकड़ा जाता है, तो उस पर नोएडा अथॉरिटी 1000 रुपये का जुर्माना लगाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के संक्रमण के खतरे के मद्देनजर देशवासियों से सार्वजनिक स्थलों पर थूकने की आदत को हमेशा के लिये खत्म करने का रविवार को आह्वान किया।
नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के अंतर्गत आने वाले इलाके अब थूकना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। इसके अलावा NDMC के इलाके में शराब, गुटखे और तम्बाकू की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
बिहार, झारखंड, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, नागालैंड और असम जैसे कुछ राज्य सार्वजनिक स्थानों पर चबाने वाले तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल और थूकने पर प्रतिबंध लगा चुके हैं।
पुणे निगर निकाय ने फैसला किया है कि यदि कोई सड़क पर थूकता हुआ दिखेगा तो उसे अपनी थूक खुद साफ करनी पड़ेगी और जुर्माना भी देना होगा
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