रिजीजू ने कहा कि अगर कोई एक पार्टी है जो स्वतंत्रता, लोकतंत्र और संस्थानों के सम्मान की विरोधी है, तो वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है।
भारत में पहले राजद्रोह के केसों का डाटा नहीं रखा जाता था, लेकिन साल 2014 से National Crime Records Bureau यानी NCRB ने इसका डाटा रखना शुरू किया। मोदी सरकार के देश में आने के बाद इन केसों में बढ़ोतरी हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में अभी तक जितने IPC 124-A एक्ट के तहत केस हैं, उनका क्या होगा? वह राज्य सरकारों को निर्देश क्यों नहीं दे रहा है कि जब तक इस कानून को लेकर पुनर्विचार प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक 124ए के तहत मामलों को स्थगित रखा जाए।
केंद्र सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि वह राजद्रोह के दंडनीय कानून की संवैधानिक वैधता का अध्ययन करने में समय नहीं लगाए क्योंकि उसने (केंद्र ने) इस प्रावधान पर पुनर्विचार करने का फैसला किया है जो सक्षम मंच के समक्ष ही हो सकता है।
उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर ऐसे मामले संज्ञान में आए हैं जहां पर कुछ लोगों ने क्रिकेट मैच में भारत की हार और पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाया था
इमाम को 13 दिसंबर 2019 को जामिया मिल्लिया इस्लामिया में और 16 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उनके कथित भाषण को लेकर गिरफ्तार किया गया था।
सम की एक 48 वर्षीय लेखिका ने जवानों की शहादत को लेकर फेसबुक पर एक विवादित पोस्ट किया है, जिसके बाद मंगलवार को उन्हें देशद्रोह सहित कई अन्य आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया।
लंदन में इस्लामाबाद उच्चायोग में तैनात एक अधिकारी ने अदालत को बताया था कि शरीफ का एक प्रतिनिधि शुरू में तो गिरफ्तारी वारंट लेने को राजी था लेकिन बाद में वह मुकर गया। इसके बाद अदालत ने यह आदेश दिया।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम और विपक्षी पार्टी पीएमएल-एन के अन्य शीर्ष नेताओं के खिलाफ पुलिस ने देशद्रोह और अन्य गंभीर आरोपों में मामला दर्ज किया है। इन सभी पर कथित रूप से सेना और न्यायपालिका के खिलाफ षड्यंत्र करने और लोगों को इनके खिलाफ भड़काने का आरोप लगाया है।
कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने को लेकर दिल्ली सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में गत 16 जनवरी को राष्ट्रविरोधी भाषण देने के आरोप में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के एक छात्र के खिलाफ शनिवार को देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया।
भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के तहत लिखित या मौखिक शब्दों, चिन्हों, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर नफरत फैलाना, असंतोष जाहिर करने, देशविरोधी बाते करने पर देशद्रोह का मामला दर्ज होता है।
एक अधिवक्ता ने यह याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि इन तीनों नेताओं ने संविधान के खिलाफ राजद्रोह वाले और सांप्रदायिक बयान दिए। उन्होंने कहा कि अदालत या चुनाव आयोग को लोकसभा में उनके प्रवेश पर शर्तें या प्रतिबंध लगाना चाहिए।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लगभग 3 साल पुराने इस मामले की जांच पूरी कर ली है।
चैम्पियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत की हार के बाद ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाने के आरोप में पुलिस ने मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से 15 लोगों को गिरफ्तार किया है।
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