आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। जमानत के बाद वह कबतक जेल से बाहर आएंगे, जानिए क्या है पूरी प्रक्रिया?
बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जमानत देते हुए कहा कि AAP नेता अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं लेकिन इस मामले के संबंध में कोई बयान नहीं दे सकते।
आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने प्रेस कांफ्रेंस में खुलासा किया कि आखिर कैसे पार्टी के नेता संजय सिंह को दिल्ली शराब घोटाला मामले में फंसाया गया और कैसे उन्हें बेल मिल गई और ईडी ने क्यों चुप्पी साध ली?
दिल्ली में AAP सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। ईडी की सहमति के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दी है। दिल्ली में चल रहे सियासी गतिरोध के बीच आम आदमी पार्टी के लिए ये राहत की खबर नजर आ रही है।
आप नेता मनीष सिसोदिया को राहत मिलती नहीं दिख रही है। मनीष की न्यायिक हिरासत को 6 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं कोर्ट ने AAP सांसद संजय सिंह को आज पेशी से छूट दी है क्योंकि उन्हें राज्यसभा की शपथ लेनी है।
दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 19 मार्च तक बढ़ा दी गई है।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने दोनों नेताओं की ओर से दाखिल की गई एक याचिका को खारिज कर दिया है। ये मामला पीएम मोदी की डिग्री से जुड़ा हुआ है।
AAP सांसद संजय सिंह को कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। उन्हें दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।
दिल्ली शराब घोटाले में जेल की सजा काट रहे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। देखना होगा कि उन्हें बेल मिलती है या फिर वे जेल में ही रहेंगे।
आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह आज राज्यसभा सांसद पद की शपथ नहीं ले सकेंगे। उपसभापति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि उनका मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है इसीलिए वे शपथ नहीं ले सकते।
AAP नेता संजय सिंह को बहुत बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने हिरासत में संजय सिंह को सांसदी की शपथ लेने की इजाजत दे दी है।
दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 3 फरवरी 2024 तक बढ़ा दी गई है। उन्हें कोर्ट से कोई राहत फिलहाल नहीं मिली है।
हाल ही में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से निलंबित हुए संजय सिंह बबलू को फोन पर धमकी मिली है। संजय सिंह ने FIR में बताया कि अज्ञात नंबर से उन्हें गालियां देने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी गई है।
आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, स्वाति मालीवाल और एन डी गुप्ता राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुन लिए गए हैं। स्वाति मालीवाल को पार्टी ने सुशील कुमार गुप्ता की जगह राज्यसभा भेजा है।
दिल्ली में राज्यसभा की कुल 3 सीटें हैं। तीनों सीटों पर वर्तमान में आम आदमी पार्टी के ही राज्यसभा सांसद हैं। इन सभी राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल 27 जनवरी को खत्म होने जा रहा है। राज्यसभा के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए 19 जनवरी को चुनाव कराए जाएंगे।
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद जेल से बाहर निकले। दरअसल संजय सिंह राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने पहुंचे। ऐसे में इस दौरान उनके साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था।
बता दें कि बीते साल 4 अक्टूबर को ED ने संजय सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से अबतक संजय सिंह को जमानत नहीं मिली है।
जेल में बंद AAP सांसद संजय सिंह को अब तक जमानत नहीं मिली है। हालांकि, पार्टी ने उन्हें दोबारा राज्यसभा के लिए नामांकित किया है। अदालत ने संजय सिंह को राज्यसभा के लिए दोबारा नामांकन के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दे दी है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ED इससे पहले भी 2 बार समन भेज चुकी है और वह विभिन्न कारण बताते हुए केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं।
मध्य प्रदेश में भाजपा को मिली जीत के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट का आज दोपहर बाद 3.30 बजे विस्तार होने जा रहा है। कैबिनेट में 28 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं।
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