1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में सजा भुगत रहे कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सकों के दल द्वारा जांच के बाद सज्जन कुमार के स्वास्थ्य पर चार हफ्तों में रिपोर्ट मांगी
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की अपील पर सुनवाई से खुद को सोमवार को अलग कर लिया।
दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को 28 जनवरी को पेश करने के लिए मंगलवार को वारंट जारी किया।
टाइटलर को बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने के औपचारिक कार्यक्रम में देखा गया।
उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार की 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में खुद को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सीबीआई को सोमवार को नोटिस जारी किया।
सज्जन कुमार अर्ज़ी पर सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई को नोटिस
1984 के सिख विरोधी दंगे में आजीवन कारावास की सजा पाने वाले सज्जन कुमार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट 14 जनवरी को सुनवाई करेगा।
1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में दोषी ठहराए गए सज्जन कुमार कड़कड़डूमा अदालत में सरेंडर करने पहुंचा है।
पूर्व कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में आजीवन कारावास की सजा के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी।
1984 सिख विरोधी दंगा मामले में उम्र कैद की सजा पाने वाले सज्जन कुमार की अपील आज दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी।
1984 के सिख दंगों से जुड़े एक अन्य मामले पर फिलहाल दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस मामले में भी सज्जन कुमार अभियुक्त हैं।
गौरतलब है कि दंगा मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद सज्जन ने मंगलवार को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया
राहुल गांधी को लिखे अपने पत्र में सज्जन कुमार ने कहा कि उसके खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बाद वह तुरंत प्रभाव से कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से अपना त्याग पत्र दे रहा है
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कौन है सज्जन कुमार? कांग्रेस नेता है, दिल्ली में कांग्रेस की राजनीति करने का 3 दशकों से ज्यादा अनुभव है। लेकिन, कहा जाता है कि पहले कभी सज्जन कुमार एक चाय की दुकान चलाता था।
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