वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने कहा कि रिटर्न फाइल करने के लिए आधार कार्ड धारक को पैन कार्ड की जरूरत नहीं है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि जुलाई महीने के जीएसटीआर-3बी को दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 24 अगस्त, 2018 कर दी गई है। पहले इसकी अंतिम तारीख 20 अगस्त थी।
एक बड़ा कदम उठाते हुए जीएसटी काउंसिल ने महिलाओं के लिए आवश्यक सैनिटरी नैपकिंस पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को समाप्त कर दिया है।
वित्त मंत्रालय ने आज कहा कि तकनीकी कारणों से जो करदाता जीएसटीएन पोर्टल पर जीएसटी लागू होने से पहले के ‘क्रेडिट’ को लेकर फॉर्म ट्रान-1 जमा नहीं कर पाए थे, वे अब 30 अप्रैल तक प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
केंद्र सरकार ने दिसंबर के लिए जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि दो दिन बढ़ाकर 22 जनवरी कर दी है। राजस्व विभाग ने इसकी जानकारी दी।
अरुण जेटली ने बताया कि रिटर्न फाइल करना अब और आसान किया जाएगा। जेटली ने बताया कि 29 हस्तशिल्प वस्तुएं GST से बाहर की गई है।
वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) ने अपने पोर्टल पर एक नई सुविधा पेश की है। इसके तहत करदाता GSTR 1 फार्म कितने समय में भरना है, इसका विकल्प चुन सकते हैं।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक अबतक देशभर में कुल 95.9 लाख कारोबारी GST के तहत पंजीकृत हो चुके हैं जिनमें से 15.1 लाख कंपोजिशन स्कीम के तहत पंजीकृत हुए डीलर हैं
कंपनियां नई जीएसटी व्यवस्था के तहत अपना पहला टैक्स रिटर्न भरना शुरू कर सकती हैं। GSTN ने रिटर्न फाइलिंग और टैक्स भुगतान की सुविधा शुरू कर दी है।
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