मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राम रहीम के पैरोल आवेदन पर अभी जिला आयुक्त और पुलिस अधीक्षक को फैसला करना है, उसके बाद मामला राज्य सरकार के सामने आएगा और राज्य सरकार प्रदेश के हित्त को ध्यान में रखते हुए इसपर फैसला करेगी
हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स एक्ट 1988 के अनुसार किसी कैदी को 3 कारणों से पैरोल दी जा सकती है, परिवार में किसी की शादी, परिवार में किसी की मृत्यु या फिर अपनी या अपने पिता के नाम की जमीन पर खेती करने के अलावा किसी अन्य जरूरी वजह के लिए परोल दी जा सकती है
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