एक वकील सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक याचिका लेकर पहुंचा जिसे देखने के बाद कोर्ट ने उसकी फटकार लगाते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
रीपक कंसल नामक व्यक्ति की याचिका में आरोप लगाया गया है कि कोई ठोस नीति नहीं होने के कारण स्वास्थ्य क्षेत्र के नियमों का खुल्लम-खुला उल्लंघन और दुरूपयोग किया जा रहा है।
दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। इसमें कॉल-ड्रॉप पर मौजूदा कानून को लागू करने की अपील की गई है। कॉल बीच में कटती है तो पूरी राशि माफ की जाए।
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