सुप्रीम कोर्ट आधार योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को इस मुद्दे पर फैसला सुना सकता है कि निजता का अधिकार मूलभूत अधिकार है या नहीं। याचिका में आधार योजना की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है।
सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने बुधवार को कहा कि पांच न्यायाधीशों की पीठ दो दिनों तक इस मामले की सुनवाई करेगी।
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कान्त ने कहा कि आधार कानून में गोपनीयता के मजबूत प्रावधान हैं और आंकड़ों का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है।
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