न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने अपने फैसले में कहा, “मेरी राय में पॉक्सो का मकसद 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाना था। इसका इरादा कम उम्र के वयस्कों के बीच सहमति से बने रोमांटिक संबंधों को अपराध बनाना कभी भी नहीं था।”
Youth Got Bail From court in Pocso Act:पाक्सो एक्ट के एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने किशोरी पर बड़ी टिप्पणी करते हुए आरोपी को जमानत दे दी है। मामले में 17 वर्षीय किशोरी के परिवारजनों की ओर से युवक पर पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसके बाद युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
Chandigarh University Case: इस मामले का ताजा अपडेट ये है कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच के लिए एक टीम का गठन कर दिया गया है। आरोपियों में एक छात्रा है और दूसरा उसका बॉयफ्रेंड। इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354सी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
NCRB Report: एनसीआरबी की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि प्रति एक लाख की आबादी पर महिलाओं के खिलाफ अपराध 2020 में 56.5 फीसदी से बढ़कर 2021 में 64.5 फीसदी हो गए हैं। इनमें अधिकतर मामले (31.8 फीसदी) पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के हैं।
UP News: यूपी सरकार ने करीब साढ़े तीन माह में लैंगिक दुर्व्यवहार, दुष्कर्म और कई गंभीर अपराधों में 2756 आरोपियों को सजा दिलाने का शुक्रवार को दावा किया।
Sreejith Ravi: मलयालम फिल्मों के एक्टर श्रीजीत रवि को दो नाबालिग लड़कियों के सामने अश्लील हरकत करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है।
महाराष्ट्र के वसई की एक अदालत ने 2017 में एक नाबालिग से बलात्कार करने के दोषी को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। विशेष (पॉक्सो) अदालत की न्यायाधीश अदिति कदम ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया और दोषी जगदीश फागू राय पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
उन्नाव रेप केस में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए गए भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर फैसले को टाल दिया गया है। अब 20 दिसंबर को सजा पर फिर बहस होगी।
यकीनन जो ब्रायन ने किया उसके लिए हिम्मत चाहिए और यही वजह थी कि जब महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी POCSO संशोधन विधेयक के प्रावधानों को बताने उठीं तो सबसे पहले सभी सांसदों के साथ मिलकर ब्रायन के साहस को सलाम किया।
राज्यसभा ने बुधवार को पोक्सो संशोधन विधेयक पारित कर दिया जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी को परिभाषित करते हुए बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में मृत्यु दंड का भी प्रावधान किया गया है।
बाल यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए, केन्द्रीय कैबिनेट ने बुधवार को पॉक्सो कानून को कड़ा करने के लिए इसमें संशोधनों को मंजूरी दे दी।
भारत में नाबालिगों के साथ हो रही बलात्कार की घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पॉक्सो एक्ट में फांसी की सजा को मंजूरी दे दी है।
इस कानून के मुताबिक 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप पर अब फांसी की सज़ा होगी। वहीं, 16 साल की कम उम्र की बच्चियों से रेप पर न्यूनतम सज़ा 10 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दी गई है...
फिलहाल इस कानून में दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान नहीं है। वर्तमान में इस जघन्य अपराध के लिए अधिकतम सजा उम्रकैद है और न्यूनतम सजा सात साल की जेल है।
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