पिछले गुरुवार को लोकसभा में हंगामें के बीच पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एमेंडमेंट बिल पारित हो गया था और गुरुवार को यह विधेयक राज्यसभा में भी पास कर दिया गया है।
ग्रेच्युटी के तहत किसी संगठित क्षेत्र के कर्मचरियों को अधिकतम 10 लाख रुपए मिला करते थे। श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए सरकार टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की राशि बढ़ा कर 20 लाख रुपए तक कर सकती है।
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