एक सितंबर 2019 यानी रविवार से देश में कई नियम बदल जाएंगे। जिसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ेगा। सितंबर महीने से बैंकिग, ट्रैफिक, बीमा, टैक्स, आधार और पैन से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इनमें से कुछ आपको राहत देंगे तो कुछ आपकी सेविंग्स से होने वाले फायदे को कम करेंगे।
मौजूदा वित्तीय वर्ष 2019-20 में आधार (AADHAAR) और पैन (PAN) कार्ड को लेकर सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं। फाइनैंस बिल को मंजूरी के साथ ही जल्द ही ये नियम लागू हो जाएंगे।
आज यानी 1 जून से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, पैन कार्ड, आर्मी कैंटीन और पेट्रोल समेत कई नियम बदल गए हैं।
बिना पैन लिए एक साल में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का वित्तीय ट्रांजेक्शन करने वाले सभी व्यक्तिगत और गैर व्यतिकगत श्रेणी (Non-individual entities) को 31 मई से पहले पैन कार्ड का आवेदन करना होगा।
मीडिया रिपोर्ट में पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने के लिए 31 मार्च 2019 को आखिरी तारीख बताने वाली खबरों को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पस्ट किया कि इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर 2019 है।
आयकर विभाग अगले महीने से " सिर्फ " ई - रिफंड जारी करेगा। यह रिफंड सीधे करदाताओं के बैंक खातों में भेजा जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर सुनवाई करते हुए आयकर रिटर्न दायर करते समय आधार को अनिवार्य कर दिया था। शीर्ष न्यायालय ने पैन और आधार को जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च, 2019 तय की है।
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आयकर विभाग ने ‘तुरंत’ पैन नंबर जारी करने की एक सेवा शुरू की है। इसके तहत पहली बार पैन चाहने वालों को उनके आधार कार्ड के आधार पर तुरंत ई-पैन जारी कर दिया जाएगा। आयकर विभाग ने हाल ही में एक परिपत्र में यह जानकारी दी है। जिसके मुताबिक यह सुविधा नि:शुल्क है और वैध आधार धारकों के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सीमित समय के लिए उपलब्ध है
सरकार ने आयकर नियमों को संशोधित करते हुए ट्रांसजेंडरों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए पैन कार्ड फॉर्म में उनके लिए स्वतंत्र लिंग का कॉलम बनाया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सोमवार एक अधिसूचना जारी कर पैन कार्ड आवेदन के फॉर्म में एक नया टिक बॉक्स बनाया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन नंबर को आधार से लिंक कराने की अंतिम तिथि आगे बढ़ाकर अब 30 जून 2018 कर दी है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) अगले महीने पैनकार्ड क्लब और उसके दिवंगत चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक की 11 संपत्तियों की नीलामी करेगा।
बजट में कर आधार बढ़ाने के लिए प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत उन सभी इकाइयों को पैन का जिक्र करना अनिवार्य होगा जो 2.5 लाख रुपए या उससे अधिक के वित्तीय लेन-देन करते हैं।
केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय-सीमा तीन महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी है। इससे पहले यह समय सीमा 31 दिसंबर, 2017 थी।
आयकर विभाग द्वारा जारी पैन संख्या को अभी आधार से जोड़ने की समयसीमा 31 दिसंबर तक है। सरकार ने संकेत दिया है कि वह इस समयसीमा को 31 मार्च 2018 तक बढ़ा सकती है
CBDT के चेयरमैन सुशील चंद्र ने कहा कि नोटबंदी के आदेश के बाद हर महीने करीब 7.5 लाख लोग पैन नंबर के लिए आवेदन कर रहे हैं, पहले यह संख्या बहुत कम थी
करीब 13.28 करोड़ स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड को अभी तक आधार से जोड़ा गया है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यह जानकारी दी।
आयकर विभाग ने फार्म 60 और 61 के माध्यम से कर रखी है। ये दोनों ही फार्म पैनकार्ड की गैर मौजूदगी में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उपलब्ध हैं।
पैन कार्ड में दर्ज 10 नंबर की काफी अहमियत होती है। ये दस नंबर आपके सरनेम के साथ-साथ आपकी पूरी शख्सियत को बयां कर देते हैं। आइए जानते हैं इसका मतलब।
आवेदन के दौरान अगर हम कुछ खास बातें ध्यान में रखेंगे तो आसानी होगी। जानिए पैन कार्ड का फॉर्म भरते समय क्या करें और क्या न करें।
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