यदि आपको अपने फोटो या सिग्नेचर में कुछ भी गड़बड़ी लगती है तो आप पैन कार्ड (PAN Card) में फोटो और सिग्नेचर बदलवाने या अपडेट करवा सकते हैं।
आम लोगों को आमतौर पर कहीं भी अपना आधार कार्ड औन कार्ड नंबर शेयर करने से बचना चाहिए। इन दोनों नंबरों को भी एटीएम पिन की तरह ही किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए।
इंस्टैंट ई-पैन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सिर्फ अपना आधार नंबर एंटर करना होता है।
डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन करने पर यदि इसमें कोई बदलाव नहीं है तो इसे रिप्रिंट करवाना संभव है।
गूगल पर फासटैग कैसे रिचार्ज करें। पैन कार्ड से आधार को कैसे लिंक करें। वर्ष 2020 में यह दोनों काफी सर्च किया गया। इन दोनों की जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है।
आप भी जानिए कि आप कैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आधार और पैन कार्ड में नाम के मिसमैच और अन्य जानकारी को सही कर सकते हैं।
अपने आधार कार्ड को अप-टू-डेट रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सबसे ज्यादा मांगे जाने वाला और भरोसेमंद पहचान व पते का दस्तावेज है।
पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल्स ऑफिस से छिपाने या न देने पर आपका तगड़ा नुकसान हो सकता है।
आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। कोरोना संकट के बीच पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है।
आयकर विभाग ने सोमवार को कहा कि आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य है और लोगों को इसके लिए निर्धारित 31 मार्च की निर्धारित समयसीमा का पालन करने को कहा है।
सरकारी योजनाओं में अहम माना जाने वाला आधार कार्ड और पैन नंबर को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2020-2021 में बड़ी घोषणा की है।
आपके पैसे को लेकर कई तरह के नियम नए साल यानी 1 जनवरी 2020 से बदल जाएंगे। जानिए कहां-कहां होने वाला है आपका फायदा।
1 जनवरी 2020 यानी नए साल के पहले अगर आप पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराएंगे तो आप निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे।
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2019 है। अगर आप लिंक कर चुके हैं तो इसका स्टेट्स स्टेट्स एक बार ऑनलाइन चेक जरूर चेक कर लें नहीं तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो सकता है।
स्थायी खाता संख्या (पैन) को इस साल 31 दिसंबर तक आधार से अनिवार्य रूप से जोड़ना होगा। आयकर विभाग ने रविवार को इस बारे में सार्वजनिक सूचना जारी की है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इलेक्ट्रानिक पैन नंबर (E PAN) के लिए अगले कुछ हफ्तों में इंस्टैंट पैन फीचर की नई सुविधा लॉन्च करने जा रहा है।
वित्त मंत्रालय ने रविवार को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसबंर 2019 कर दी है।
अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से अबतक लिंक नहीं किया तो जल्द कर लीजिए।
इनकम टैक्स विभाग ने पैन कार्ड और बायोमैट्रिक आईडी आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है, ऐसा नहीं करने पर आपके पैन कार्ड को अवैध करार दिया जा सकता है। गौरतलब है कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है।
कोई व्यक्ति आधार का उपयोग कर रिटर्न दाखिल करता है और उसके पास पैन संख्या नहीं है तो यह मान लिया जाएगा कि उसने पैन जारी करने के लिए आवेदन कर दिया है।
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