पैनकार्ड को आधार से लिंक अगर आपने नही किया है तो सावधान हो जाएं। सेबी ने इस संबंध में नई जानकारी साझा की है। अगर आपने इस प्रक्रिया का अबतक पालन नही किया है तो आपको नुकसान हो सकता है।
आइये झटपट नया पैन कार्ड हासिल करने और पुराने पैन कार्ड को ई-पैन कार्ड के रूप में प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं।
सरकार ने बड़ी राहत देते हुए आधार को पैन से जोड़ने की तारीख को तीन महीने आगे बढ़ा दिया है। अब पेनकार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की अंतिम तारीख 30 सितंबर कर दी गई है।
आइये झटपट नया पैन कार्ड हासिल करने और पुराने पैन कार्ड को ई-पैन कार्ड के रूप में प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं।
नियमों के मुताबिक अगर आखिरी तारीख तक आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं किया जाता तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जायेगा। जिसके बाद आप पर जुर्माना लग सकता है।
पैन इनएक्टिव घोषित होने पर आप ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे जिसके लिये पैन जरूरी होता है।
पैन कार्ड धारक यह भी ध्यान रखें कि यदि उनका पैन कार्ड यदि आधार कार्ड से 30 जून तक लिंक नहीं किया गया, तो यह इनऑपरेटिव हो जाएगा।
जरूरी है कि आपके पैन कार्ड में दी गयी बिल्कुल सही दर्ज हों। ऐसा न होने पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है।
केंद्र सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराने की समयसीमा आगे बढ़ा दी है। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है।
अगर आपने 31 मार्च तक यह काम नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है और ऐसा न करने के लिए आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
देश में टैक्स चोरी पर लगाम कसने के लिए सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसकी समय सीमा अगले 2 दिनों में खत्म हो रही है।
पैन से आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च अब नजदीक आने वाली है। देश में टैक्स चोरी पर लगाम कसने के लिए सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है।
आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला पैन कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है। आप यदि नौकरीपेशा हैं तो आपका नियोक्ता आपसे आपका पैन नंबर जरूर मांगेगा।
आधार कार्ड सिर्फ आम लोगों की तमाम समस्याओं का निदान नहीं करता है। बल्कि यह सरकार के पास भी भ्रष्टाचार को रोकने का बड़ा हथियार बन गया है।
यदि आपको अपने फोटो या सिग्नेचर में कुछ भी गड़बड़ी लगती है तो आप पैन कार्ड (PAN Card) में फोटो और सिग्नेचर बदलवाने या अपडेट करवा सकते हैं।
आम लोगों को आमतौर पर कहीं भी अपना आधार कार्ड औन कार्ड नंबर शेयर करने से बचना चाहिए। इन दोनों नंबरों को भी एटीएम पिन की तरह ही किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए।
इंस्टैंट ई-पैन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सिर्फ अपना आधार नंबर एंटर करना होता है।
डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन करने पर यदि इसमें कोई बदलाव नहीं है तो इसे रिप्रिंट करवाना संभव है।
गूगल पर फासटैग कैसे रिचार्ज करें। पैन कार्ड से आधार को कैसे लिंक करें। वर्ष 2020 में यह दोनों काफी सर्च किया गया। इन दोनों की जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है।
आप भी जानिए कि आप कैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आधार और पैन कार्ड में नाम के मिसमैच और अन्य जानकारी को सही कर सकते हैं।
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